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Fatehpur News: ट्रक लूट के तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद

Fri, 12 Jun 2026 12:20 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2026 12:20 AM IST
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Three convicted of truck robbery sentenced to 10 years in prison each.
फतेहपुर। ट्रक लूट में मनीष कश्यप, गोलू उर्फ हिमांशू और रंजीत साहू को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रत्येक पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। तीनों दोषी रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के गेंगासों गांव के निवासी हैं। यह फैसला बृहस्पतिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम ने सुनाया है।
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ललौली थाना के बहुआ के पास 18 जनवरी 2014 को ललौली थाना क्षेत्र के बहुआ के पास ट्रक लूट की सूचना पर पुलिस ने लुटेरों का पीछा किया था। पीछा करने के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस की गाड़ी पर भी ट्रक चढ़ाने की कोशिश की थी। बाद में ट्रक कच्चे रास्ते में दलदल में फंस गया। ट्रक से गोलू उर्फ हिमांशू, रंजीत साहू और मुन्ना लाल बाहर निकले।
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मुन्ना लाल ने पुलिस को बताया कि वह दूसरे ट्रक का खलासी है। बहुआ में चालक के साथ टायर बदलने के बाद वे ट्रक लेकर निकले थे। रास्ते में छह लोग सवारी बनकर ट्रक पर चढ़े और उस पर चाकू से हमला कर दिया।
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जान बचाने के लिए चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला था। पुलिस ने मौके से भागे मनीष कश्यप को बाद में गिरफ्तार किया था। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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