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Fatehpur News: शिक्षकों ने प्रदर्शन कर एडीएम न्यायिक को सौंपा ज्ञापन

Wed, 17 Sep 2025 12:32 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Sep 2025 12:32 AM IST
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The teachers demonstrated and submitted a memorandum to the ADM Judicial
फोटो-10-प्रदर्शन कर कलक्ट्रेट जाते शिक्षक। संवाद
फतेहपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकौना ने मंगलवार जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने व पदोन्नति के लिए टीईटी की अनिवार्यता न होने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने कलक्ट्रेट पहुंच कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम न्यायिक को सौंपा।
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एडीएम न्यायिक को सौंपे ज्ञापन में जिलाध्यक्ष ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 29 जुलाई 2011 को लागू किया गया है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अर्हता हासिल करना अनिवार्य नहीं है। शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रभावी तिथि 25 अगस्त, 2010 से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) दो वर्ष से उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है।
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जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने अथवा पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह भदौरिया, संयुक्त मंत्री शशांक सिंह, जिला हामंत्री विजय त्रिपाठी मौजूद रहे।
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