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Fatehpur News: दहेज उत्पीड़न में तमिलनाडु के आरोपी को अग्रिम जमानत
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फतेहपुर। दहेज उत्पीड़न के मामले में तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले निवासी मनी वसागन को जिला जज की अदालत ने कई शर्तों के साथ अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने उन्हें बिना अनुमति देश न छोड़ने का निर्देश भी दिया है।
शहर की एक महिला ने 27 दिसंबर 2023 को महिला थाने में पति मनी वसागन समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि दहेज में कार की मांग को लेकर ससुराल पक्ष ने उसे घर से निकाल दिया। महिला ने ससुरालियों पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए थे।
विवेचना के दौरान पुलिस ने कई गंभीर धाराओं को मुकदमे से हटा दिया। साथ ही नामजद चार अन्य ससुरालियों के खिलाफ लगाए गए आरोप भी सही नहीं पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।
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अदालत ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र, समान धनराशि के दो जमानतदार और न्यायालय की अनुमति के बिना देश न छोड़ने समेत अन्य शर्तों के साथ मनी वसागन को अग्रिम जमानत प्रदान की है।
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शहर की एक महिला ने 27 दिसंबर 2023 को महिला थाने में पति मनी वसागन समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि दहेज में कार की मांग को लेकर ससुराल पक्ष ने उसे घर से निकाल दिया। महिला ने ससुरालियों पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए थे।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने कई गंभीर धाराओं को मुकदमे से हटा दिया। साथ ही नामजद चार अन्य ससुरालियों के खिलाफ लगाए गए आरोप भी सही नहीं पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।
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अदालत ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र, समान धनराशि के दो जमानतदार और न्यायालय की अनुमति के बिना देश न छोड़ने समेत अन्य शर्तों के साथ मनी वसागन को अग्रिम जमानत प्रदान की है।