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31 तक कोल्ड स्टोर खाली करने के दिए गए निर्देश
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फतेहपुर। शीतगृहों में डंप पड़े आलू की निकासी हरहाल में 31 अक्तूबर तक हो जाए। जिला उद्यान अधिकारी रामसिंह ने स्टोर संचालकों को स्टोर में डंप आलू बेचने के लिए मंडी का पता लगाने और किसानों के आलू को उचित मूल्य पर बिक्री कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद यदि स्टोर संचालित मिलता है, तो उसे अवैध माना जाएगा।
जिले के 18 शीतगृहों में 89016.70 मीट्रिक टन आलू भंडारित किया गया था। इसमें 52519.85 मीट्रिक टन की निकासी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 36496.85 मीट्रिक टन आलू कोल्ड स्टोर में डंप है। बाजार में किसानों की लागत से कम में आलू बिक्री के मामले को जिला उद्यान अधिकारी ने संज्ञान लिया और सभी कोल्ड स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया है कि 31 अक्तूबर तक स्टोर खाली करें।
इसके साथ ही स्टोर संचालक मंडियों के बाजार भाव पता करें और भंडारित आलू को निकाल कर मंडी तक पहुंचाने में किसानों का सहयोग करें। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि कोल्ड स्टोर संचालन का समय 31 अक्तूबर तक होता है। इसके बाद किसी भी कोल्ड स्टोर की मशीनों को चलाना अवैध माना जाएगा। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जिले के 18 शीतगृहों में 89016.70 मीट्रिक टन आलू भंडारित किया गया था। इसमें 52519.85 मीट्रिक टन की निकासी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 36496.85 मीट्रिक टन आलू कोल्ड स्टोर में डंप है। बाजार में किसानों की लागत से कम में आलू बिक्री के मामले को जिला उद्यान अधिकारी ने संज्ञान लिया और सभी कोल्ड स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया है कि 31 अक्तूबर तक स्टोर खाली करें।
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इसके साथ ही स्टोर संचालक मंडियों के बाजार भाव पता करें और भंडारित आलू को निकाल कर मंडी तक पहुंचाने में किसानों का सहयोग करें। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि कोल्ड स्टोर संचालन का समय 31 अक्तूबर तक होता है। इसके बाद किसी भी कोल्ड स्टोर की मशीनों को चलाना अवैध माना जाएगा। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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