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Fatehpur News: पिता की हत्या में बेटे व बहू को 10 साल की कैद

Wed, 23 Jul 2025 12:58 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Jul 2025 12:58 AM IST
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Son and daughter-in-law sentenced to 10 years in prison for murder of father
फतेहपुर। शादी के विरोध में पिता की पीटकर हत्या करने में बेटे व बहू को कोर्ट ने दोषी करार दिया। न्यायालय अपर सत्र कोर्ट संख्या प्रथम के न्यायाधीश रामकिशोर तृतीय ने मंगलवार को दोनों को 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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खागा कोतवाली क्षेत्र के टेकारी निवासी प्रेमनारायण तिवारी (70) का सबसे छोटा पुत्र सत्यम तिवारी है। सत्यम गांव की दूसरी बिरादरी की तीन बच्चों की मां रेखा को कुछ साल पहले आशनाई के चलते गांव से बाहर ले गया था। दोनों 2023 में गांव आ गए थे। पिता प्रेमनारायण इसका विरोध करते थे। इधर, सत्यम संपत्ति पर हिस्सा भी मांगने लगा था। 19 जुलाई 2023 की शाम प्रेमनारायण खेत से घर आ रहे थे। रास्ते में सत्यम और रेखा मिल गए। उनके बीच विवाद होने लगा था। विवाद के दौरान ही सत्यम ने पिता को उठाकर जमीन पर पटक दिया। रेखा ने सीने में चढ़कर ससुर को पीटा। मारपीट के दौरान दूसरा बेटा शुभम पहुंचा था। उसे देखकर दोनों भाग निकले थे। सीएचसी में डॉक्टर ने प्रेमनारायण को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने शुभम की शिकायत पर सत्यम व रेखा के खिलाफ गैरइरादतन हत्या व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की थी। कोर्ट ने मंगलवार को अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। गैरइरादतन हत्या में दोनों को 10-10 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड सजा सुनाई है।
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