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मारपीट के मामले में तीन को छह माह की सजा
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहपुर
Updated Tue, 19 Apr 2016 12:23 AM IST
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supreme court
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नाली विवाद में मारपीट के एक मामले में तीन अभियुक्तों को छह माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मामले में तीनों अभियुक्तों को कैद के साथ अर्थदंड भी लगाया है।
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यह मामला 14 फरवरी 2007 को बिंदकी कोतवाली के नंदौली गांव का है। नाली विवाद को लेकर ननका और अमरजीत, लाल सिंह, अवधपाल व सूरजदीन के बीच मारपीट हो गई थी।
इस पर वादी ननका ने चारों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। सोमवार को विशेष अपर न्यायाधीश ईसी एक्ट बिकानूराम ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता सैय्यद आसिफ मकसूद ने अभियुक्तों के खिलाफ सबूत और दलीलें पेश कीं।
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कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को छह माह का सश्रम कारावास और प्रत्येक पर पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त अवधपाल की मौत हो चुकी है। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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