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खुलेंगी केवल जरूरी दुकानें, हो गया तय

Wed, 06 May 2020 12:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 06 May 2020 12:06 AM IST
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फतेहपुर। ग्रीन जिला होने के बाद भी क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा, इसे लेकर चल रहा संशय मंगलवार को खत्म हो गया। डीएम के साथ व्यापारियों की दो दिन हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। तय हुआ कि गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें बंद रहेंगी। जरूरी दुकानें ही खुुलेंगी, लेकिन सामाजिक दूरी रखना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो दुकान बंद करा दी जाएगी।
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बता दें कि लॉकडाउन थ्री का मंगलवार को दूसरा दिन रहा। ग्रीन जिला होने के बाद भी जिले के दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी थी। कुछ दिलेर दुकानदार अपनी रिस्क पर दुकानें खोल कर इस असमंजस का फायदा उठा रहे थे। सोमवार को पूरी तरह सहमति न बन पाने पर मंगलवार को दोबारा व्यापारियों, प्रशासन व पुलिस की बैठक हुई। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी संजीव सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने खागा, बिंदकी और शहर के व्यापारी नेताओं व दुकानदारों के साथ बैठक की। इससे एक दिन पूर्व भी डीएम ने कैंप कार्यालय में अलग-अलग गुट के व्यापारियों के साथ बैठक की थी। मंगलवार को सभी व्यापारियों के साथ हुई बैठक के बाद खोलने और बंद रखने वाली दुकानों की श्रेणी तय हो गई। डीएम ने कहा कि जरूरी दुकानें भी केवल सुबह दस से पांच बजे तक ही खुलेंगी। साथ ही दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करवाने और मॉस्क की अनिवार्यता रहेगी। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर प्रमोद झा, सीओ केडी मिश्र भी मौजूद रहे।
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- यदि किसी भी दुकान में सामाजिक दूरी का उल्लंघन और बगैर मॉस्क के लोग नजर आते हैं तो संबंधित दुकान बंद करा दी जाएगी। हर दुकानदार को समान लेने वाले ग्राहकों का रजिस्टर पर नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि का ब्योरा अंकित करना अनिवार्य होगा। - संजीव सिंह, जिलाधिकारी
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- हम लोग टापू में बसे हैं, चारों दिशाओं में बसे जनपद कोरोना वायरस से पॉजिटिव हैं। हम सब लोग सावधानी बरतें तभी जनपद ग्रीन जोन बना रहेगा। 55 वर्ष से ऊपर की आयु या किसी बीमारी से ग्रसित दुकानदार दुकान पर न जाएं। अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। जरूरी कार्य से ही निकले। दस साल से कम के बच्चों को घर में ही रहने दें। - प्रशांत वर्मा, पुलिस अधीक्षक
इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी, परचून (किराना स्टोर), सब्जी, मेडिकल स्टोर, सीमेंट, सरिया, लोहे के वेल्डिंग की दुकानें और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की सहूलियत के लिए टायर पंचर बनाने वाली दुकानें खोली जाएंगी।
- नाई, कपड़ा प्रेस, लांड्री, मिठाई, रेस्टोरेंट, ढाबे, टायर पंचर(शहरी क्षेत्र), नए मोबाइलों की बिक्री, बाइक सर्विस, ब्यूटी पार्लर, कास्मेटिक, रेडीमेड और फैब्रिक कपड़े, जूते-चप्पल, चूड़ी, सराफा और सैलून या इसी तरह की अन्य दुकानें बंद रहेंगी।
फतेहपुर। एसडीएम सदर प्रमोद झा और सीओ कपिलदेव मिश्र मंगलवार को शहर में लॉकडाउन के अनुपालन का जायजा लेने निकले। इस दौरान चूड़ी वाली गली में रेडीमेड कपड़े का शोरूम खुला पाया गया। इस पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने में शोरूम संचालक के विरूद्ध कोतवाली में एफआईआर करा दी गई। एसडीएम और सीओ ने कपड़े और चूड़ी की पांच दुकानें भी बंद कराईं।

संवाद
फतेहपुर। डीएम संजीव सिंह ने बताया कि समुदाय में सहयोग के लिए 840 ग्राम सभा एवं 125 वार्डों में सभासदों, ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन कराया गया है। ग्राम की निगरानी समिति में आशा, आंगनबाड़ी, चौकीदार, युवक मंगल दल एवं ग्राम के सामाजिक कार्यकर्ता को सदस्य बनाया गया है और वार्ड निगरानी समिति में आशा, नगर निकाय के क्षेत्रीय कार्मिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया गया है। जिनका कार्य गैर प्रदेश व जनपदों से लौटने वाले लोगो की निगरानी करना होगा।
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