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समाचार पत्र विक्रेताओं को मिलेगी पेंशन

Fri, 01 Jan 2021 12:53 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 01 Jan 2021 12:53 AM IST
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Newspaper sellers will also be entitled to pension
फतेहपुर। समाचार पत्र विक्रेताओं का अब भविष्य सुरक्षित होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के वह भी हॉकर हकदार होंगे। नियमित तौर पर न्यूनतम प्रीमियम जमा करने पर उन्हें 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद हर माह तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी।
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सहायक श्रमायुक्त सुविज्ञ सिंह ने बताया कि 15 हजार रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक तथा अन्य कामगार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
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समाचार पत्र विक्रेता भी इसके पात्र होंगे। हालांकि पेंशन की किसी दूसरी योजना में पंजीकरण कराने वाले इसके पात्र नहीं होंगे। पंजीयन की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 वर्ष है।
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किसी जन सहायता केंद्र से पंजीयन कराके ये लोग इस योजना के पात्र बन सकते हैं। यदि पेंशनर्स की मृत्य हो जाती है तो 50 फीसदी पेंशन उसके जीवनसाथी को मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर योजना के साथ जन सहायता केंद्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
पंजीयन कराने वाले हॉकर को प्रीमियम भी जमा करना होगा। प्रीमियम की राशि का निर्धारण उम्र के अनुसार तय होगा। जो 55 से 200 रुपये के बीच होगी।
यानि 18 वर्ष के हॉकर को सबसे कम 55 रुपये तथा 40 वर्ष के लाभार्थी को 200 रुपये हर महीने देने होंगे। 29 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हॉकर को हर महीने 100 रुपये प्रीमियम के रूप में जमा करने होंगे।
इसी तरह से आयु के हिसाब से प्रीमियम की राशि तय की गई है। जो 60 वर्ष की आयु तक जमा करना होगा। 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी।
केंद्र सरकार अप्रैल में नया पोर्टल लांच करने जा रही है। इसके साथ कई योजनाएं भी लांच की जाएंगी। श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले श्रमिक तथा असंगठित क्षेत्र के कामगार भी इसके पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन कराने वाले भी इन योजनाओं के पात्र होंगे। यानी समाचार पत्र विक्रेता आने वाले दिनों में श्रम विभाग की अन्य योजनाओं का भी लाभ उठा पाएंगे।

योजना का लाभ लेने के लिए 31 मार्च तक पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क रखा गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बहुत कागजात नहीं चाहिए। आय प्रमाण पत्र भी नहीं देना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आधार कार्ड, बैंक पासबुक व मोबाइल नंबर चाहिए। इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। - सुविज्ञ सिंह, सहायक श्रमायुक्त
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