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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Life imprisonment to the neighbor who killed the child and buried the body in the soil.

Fatehpur News: कुकर्म के बाद बच्चे की हत्या कर शव मिट्टी में दबाने वाले पड़ोसी को उम्रकैद

Sat, 21 Dec 2024 11:25 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Dec 2024 11:25 PM IST
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Life imprisonment to the neighbor who killed the child and buried the body in the soil.
फतेहपुर। सात साल के बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या कर शव मिट्टी में दबाकर छिपाने के आरोपी को पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार ने शनिवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आजीवन कारावास और एक लाख 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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हुसैनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाला सात साल का बच्चा 18 जुलाई 2022 को घर के बाहर खेल रहा था। दोपहर करीब दो बजे पड़ोसी श्यामू उर्फ शिवपूजन ने उससे टाॅफी और गुटखा मंगाने के बहाने घर बुलाया था। घर आने पर बच्चे को अगवा कर लिया था। परिजनों और पुलिस के काफी खोजबीन के बाद भी बच्चे का सुराग नहीं लगा था। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 19 जुलाई को खंडहरनुमा गिरे श्यामू के घर से मिट्टी में दबे मुंह के बल शव बरामद किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुकर्म के बाद ईंट पत्थर से चेहरा कूंचकर हत्या की पुष्टि हुई थी। घटना के बाद से श्यामू ऊर्फ शिवपूजन जेल में निरुद्ध चल रहा था। पुलिस ने मामले में 11 अगस्त 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने शनिवार शाम तक मामले की अंतिम सुनवाई की। दोनों पक्षो की ओर से कुल 15 गवाह पेश हुए। दलीलें सुनने के बाद आरोपी श्यामू पांडेय को अपहरण, कुकर्म व हत्या का दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
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