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Fatehpur News: किसान के हाथ काटने वाले सगे भाइयों समेत चार को उम्रैकद
Sat, 04 Mar 2023 10:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
Updated Sat, 04 Mar 2023 10:35 AM IST
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फतेहपुर। जमीन के विवाद में कुल्हाड़ी से किसान के दोनों हाथ काटने वाले सगे भाइयों समेत चार को अपर सत्र न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर की कोर्ट नंबर पांच ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना के पांच माह बाद हालात से ऊबकर किसान ने आहत होकर आत्महत्या कर ली थी।
बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के स्टेेशन रोड कस्बा निवासी शिवमोहन सिंह ने पत्नी सुमन के नाम पर साढ़े पांच बीघा जमीन तेंदुली गांव के सगे भाइयों शंकर लोधी, गुलाब लोधी व इनके चचेरे भाई कल्लू और शंकर के पुत्र कल्लू से खरीदी थी। कुछ दिन बाद आरोपी बैनामा वापसी का दबाव बनाने लगे। शिव मोहन ने बैनामा वापसी से मना कर दिया।
इसके बाद चार जून 2012 को चारों ने शिवमोहन के घर में घुसकर हमला किया। कुल्हाड़ी से शिव मोहन के दोनों हाथ काट डाले। उसे मृत मानकर छोड़कर चले गए। शिव मोहन ने घटना के पांच माह बाद हालातों से ऊबकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के भाई शिवराम सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि मामले की कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की। मामले में कुल सात गवाह पेश हुए। कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोप में आजीवन कारावास की चारों को सजा सुनाई है। चारों पर आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के स्टेेशन रोड कस्बा निवासी शिवमोहन सिंह ने पत्नी सुमन के नाम पर साढ़े पांच बीघा जमीन तेंदुली गांव के सगे भाइयों शंकर लोधी, गुलाब लोधी व इनके चचेरे भाई कल्लू और शंकर के पुत्र कल्लू से खरीदी थी। कुछ दिन बाद आरोपी बैनामा वापसी का दबाव बनाने लगे। शिव मोहन ने बैनामा वापसी से मना कर दिया।
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इसके बाद चार जून 2012 को चारों ने शिवमोहन के घर में घुसकर हमला किया। कुल्हाड़ी से शिव मोहन के दोनों हाथ काट डाले। उसे मृत मानकर छोड़कर चले गए। शिव मोहन ने घटना के पांच माह बाद हालातों से ऊबकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के भाई शिवराम सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि मामले की कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की। मामले में कुल सात गवाह पेश हुए। कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोप में आजीवन कारावास की चारों को सजा सुनाई है। चारों पर आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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