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Fatehpur News: दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

Thu, 12 Mar 2026 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Mar 2026 11:36 PM IST
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Husband gets life imprisonment for dowry death
फतेहपुर। दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम ने पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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असोथर थाना क्षेत्र के रमसोलेपुर मजरे कौंहन गांव निवासी प्रमोद निषाद ने बहन संगीता की शादी थाना क्षेत्र के कोटवा मजरे ऐंझी गांव निवासी बच्ची निषाद के साथ दिसंबर 2011 में की थी। शादी के बाद बच्ची निषाद दहेज में बाइक की मांग करने लगा।
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मांग पूरी न होने पर बच्ची निषाद ने 28 दिसंबर 2017 को पत्नी संगीता की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने संगीता के भाई प्रमोद को फोन कर कहा कि उसकी बहन की तबीयत खराब है।
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परिजन जब घर पहुंचे तो संगीता का शव पड़ा मिला। उसके गले में फंदे के निशान थे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नौ चोटें और गले की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई। आरोपी विवेचना के दौरान से ही जेल में निरुद्ध है।
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