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Fatehpur News: दहेज हत्या में पति को आठ साल की कैद
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फतेहपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के पति को दोषी करार दिया। पति को आठ साल की कैद और आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमिल कुमार श्रीवास्तव व देवेंद्र भदौरिया ने बताया कि असोथर कस्बा निवासी शेर सिंह की पुत्री सुलोचनी की शादी 2014 में समदपुर गांव के बुद्धिराज सिंह के साथ हुई थी। ससुराली उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे।
विवाहिता की सात अप्रैल 2016 को मौत हो गई थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति बुद्धराज सिंह, ससुर धनराज, जेठ हेमराज, जेठानी दुलिया, देवर मेंदू, सास सुलोचनी के खिलाफ पीटकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पति बुद्धराज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के बाकी के खिलाफ हाईकोर्ट इलाहाबाद में गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर ससुर धनराज, जेठ हेमराज, जेठानी दुलिया देवर मेंदू, सास को तलब किया है। पांचों हाइकोर्ट इलाहाबाद से स्टे पर हैं। कोर्ट ने मामले की बुधवार को अंतिम सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाह अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किए। कोर्ट ने पति बुद्धिराज सिंह को आठ साल की कैद और आठ हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
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विवाहिता की सात अप्रैल 2016 को मौत हो गई थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति बुद्धराज सिंह, ससुर धनराज, जेठ हेमराज, जेठानी दुलिया, देवर मेंदू, सास सुलोचनी के खिलाफ पीटकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पति बुद्धराज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के बाकी के खिलाफ हाईकोर्ट इलाहाबाद में गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर ससुर धनराज, जेठ हेमराज, जेठानी दुलिया देवर मेंदू, सास को तलब किया है। पांचों हाइकोर्ट इलाहाबाद से स्टे पर हैं। कोर्ट ने मामले की बुधवार को अंतिम सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाह अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किए। कोर्ट ने पति बुद्धिराज सिंह को आठ साल की कैद और आठ हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
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