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Fatehpur News: दहेज हत्या में पति और सास को उम्रकैद
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फोटो-35-बृजेश निषाद। स्रोत: वीडियो ग्रैब
फतेहपुर। दहेज हत्या में पति बृजेश निषाद और सास शिवकली को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एफटीसी कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ससुर बाबूराम की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
बकेवर थाना क्षेत्र के कपरिया ऊसर मजरे करनपुर गांव निवासी देशराज की पुत्री करिश्मा की शादी जून 2019 में जाफरगंज थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव निवासी बृजेश से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पति, ससुर और सास ने दहेज में बाइक की मांग की।
मांग पूरी न होने पर 30 मई 2021 की रात करिश्मा की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को फंदे से लटका दिया गया। मामले में छह गवाह अपने बयान के मुकर गए थे लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले की हड्डी टूटने से मौत की पुष्टि होने पर कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।
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बकेवर थाना क्षेत्र के कपरिया ऊसर मजरे करनपुर गांव निवासी देशराज की पुत्री करिश्मा की शादी जून 2019 में जाफरगंज थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव निवासी बृजेश से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पति, ससुर और सास ने दहेज में बाइक की मांग की।
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मांग पूरी न होने पर 30 मई 2021 की रात करिश्मा की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को फंदे से लटका दिया गया। मामले में छह गवाह अपने बयान के मुकर गए थे लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले की हड्डी टूटने से मौत की पुष्टि होने पर कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।

फोटो-35-बृजेश निषाद। स्रोत: वीडियो ग्रैब

फोटो-35-बृजेश निषाद। स्रोत: वीडियो ग्रैब

फोटो-35-बृजेश निषाद। स्रोत: वीडियो ग्रैब
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