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Fatehpur News: हाईकोर्ट ने हत्यारोपी की दूसरी जमानत याचिका अर्जी की खारिज
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फतेहपुर। जहानाबाद थाना क्षेत्र के बिरनई गांव निवासी 62 वर्षीय काली शंकर उत्तम की पीटकर हत्या के आरोपी अंशु अवस्थी की दोबारा जमानत याचिका हाईकोर्ट इलाहाबाद ने खारिज कर दी है।
बिरनई निवासी काली शंकर उत्तम गांव में आटा चक्की चलाते थे। 25 जून 2025 की रात सीसीटीवी कैमरा लगाने के विवाद में गांव के अंशु अवस्थी ने डंडे से पीटकर उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में आरोपी 29 जून 2025 से जेल में है।
उसकी पूर्व में भी हाईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत याचिका अर्जी खारिज हो चुकी है। दोबारा दाखिल जमानत याचिका पर हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने 24 सितंबर को सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका अर्जी खारिज कर दी।
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बिरनई निवासी काली शंकर उत्तम गांव में आटा चक्की चलाते थे। 25 जून 2025 की रात सीसीटीवी कैमरा लगाने के विवाद में गांव के अंशु अवस्थी ने डंडे से पीटकर उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में आरोपी 29 जून 2025 से जेल में है।
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उसकी पूर्व में भी हाईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत याचिका अर्जी खारिज हो चुकी है। दोबारा दाखिल जमानत याचिका पर हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने 24 सितंबर को सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका अर्जी खारिज कर दी।
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