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Fatehpur News: विवादित धार्मिक स्थल पर आज होगी सुनवाई
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फतेहपुर। विवादित धार्मिक स्थल (मंदिर-मकबरा) मामले की कोर्ट में पिछली एक नवंबर की तारीख में पुर्न स्थापना पत्र पर सुनवाई की गई थी। कोर्ट ने वादी के पुर्न स्थापना पत्र को पांच मियाद अधिनियम के तहत पांच हजार रुपये अर्थदंड के साथ स्वीकार किया था। मामले की बुधवार को फिर सुनवाई होनी है। दूसरा पक्ष जिला जज की अदालत में अपील कर सकता है।
आबूनगर रेड्डया स्थित धार्मिक स्थल विवाद का मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने विचाराधीन है। पिछली एक नवंबर की तारीख में वादी पक्ष रामनरेश सिंह के पुत्र विजय प्रताप सिंह की ओर से रेस्टोरेशन (पुर्न स्थापना पत्र) कोर्ट में स्वीकार किए जाने की अपील की गई थी। कोर्ट ने 12 नवंबर को अगली तारीख दी है।
प्रकरण में वर्ष 2010 में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने टाइटिल सूट पर फैसला देकर रामनरेश सिंह की आबूनगर रेड्डया स्थित भूमि का वाद खारिज किया था। भूमि मंगी मकबरा के नाम खतौनी में जिला प्रशासन ने दर्ज की थी। मकबरा के मुतवल्ली अबू हरेरा के पिता दिवंगत मुतवल्ली मो. अनीश थे। अब प्रकरण में विपक्ष से मुतवल्ली अबू हरेरा और वादी पक्ष विजय प्रताप सिंह हैं। मामले में 11 अगस्त को मंदिर का दावा कर एक पक्ष के लोग विवादित स्थल पहुंचे थे जहां तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद मामले में कोर्ट में भी पैरवी तेज हो गई है।
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आबूनगर रेड्डया स्थित धार्मिक स्थल विवाद का मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने विचाराधीन है। पिछली एक नवंबर की तारीख में वादी पक्ष रामनरेश सिंह के पुत्र विजय प्रताप सिंह की ओर से रेस्टोरेशन (पुर्न स्थापना पत्र) कोर्ट में स्वीकार किए जाने की अपील की गई थी। कोर्ट ने 12 नवंबर को अगली तारीख दी है।
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प्रकरण में वर्ष 2010 में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने टाइटिल सूट पर फैसला देकर रामनरेश सिंह की आबूनगर रेड्डया स्थित भूमि का वाद खारिज किया था। भूमि मंगी मकबरा के नाम खतौनी में जिला प्रशासन ने दर्ज की थी। मकबरा के मुतवल्ली अबू हरेरा के पिता दिवंगत मुतवल्ली मो. अनीश थे। अब प्रकरण में विपक्ष से मुतवल्ली अबू हरेरा और वादी पक्ष विजय प्रताप सिंह हैं। मामले में 11 अगस्त को मंदिर का दावा कर एक पक्ष के लोग विवादित स्थल पहुंचे थे जहां तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद मामले में कोर्ट में भी पैरवी तेज हो गई है।
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