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Fatehpur News: सामूहिक दुष्कर्म में भाजपा मंडल अध्यक्ष की जमानत पर तीन को सुनवाई
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असोथर/फतेहपुर। ब्लॉक के भाजपा मंडल अध्यक्ष राम महेश निषाद को वर्ष 2017 के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म में कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तारीख तय की है।
असोथर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का दो जून 2017 को अपहरण हो गया था। किशोरी की मां ने छोट्टन निषाद उर्फ रामशंकर निषाद, इन्द्राज, खटुल, शिव प्रकाश और राम महेश निषाद के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने छोट्टन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अन्य अभियुक्तों को क्लीनचिट दे दी थी।
किशोरी की मां ने अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी। वर्ष 2025 में दोबारा सुनवाई शुरू होने पर गवाहों के बयानों के आधार पर इन्द्राज, खटुल, शिव प्रकाश और राम महेश निषाद को भी तलब किया गया। कोर्ट से 18 जुलाई को राम महेश को छोड़कर अन्य चार आरोपियों को जमानत मिल गई थी। कोर्ट के आदेश पर राम महेश निषाद को जेल भेजा गया था। जमानत याचिका पर अब तीन अगस्त को सुनवाई होगी।
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असोथर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का दो जून 2017 को अपहरण हो गया था। किशोरी की मां ने छोट्टन निषाद उर्फ रामशंकर निषाद, इन्द्राज, खटुल, शिव प्रकाश और राम महेश निषाद के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने छोट्टन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अन्य अभियुक्तों को क्लीनचिट दे दी थी।
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किशोरी की मां ने अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी। वर्ष 2025 में दोबारा सुनवाई शुरू होने पर गवाहों के बयानों के आधार पर इन्द्राज, खटुल, शिव प्रकाश और राम महेश निषाद को भी तलब किया गया। कोर्ट से 18 जुलाई को राम महेश को छोड़कर अन्य चार आरोपियों को जमानत मिल गई थी। कोर्ट के आदेश पर राम महेश निषाद को जेल भेजा गया था। जमानत याचिका पर अब तीन अगस्त को सुनवाई होगी।
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