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Fatehpur News: पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़े गए पशु तस्करों को पांच साल की कैद
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फतेहपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-तीन के न्यायाधीश हरिप्रकाश गुप्ता ने मुठभेड़ में पकड़े गए दो पशु तस्करों को पांच साल के कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना मलवां थाना क्षेत्र के कैंची मोड़ की 23 जुलाई 2012 की है। तत्कालीन थानाध्यक्ष मुन्ना बाबू पशु तस्करी की सूचना पर कैंची मोड़ पहुंचे थे। तस्करों ने पुलिस पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया था। घटना में पुलिस की ओर से जहानाबाद थाने के दारागंज निवासी जुगनू, काजी टोला निवासी मुस्तकीम, मलवां थाने के मेवली निवासी पवन पटेल, जहानाबाद थाने के मियांटोला निवासी अमरू, ओम प्रकाश व दारागंज के शकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को 16 गोवंश बरामद हुए थे।
तस्करों ने कबूला था कि वह मन्झुपुर गांव से बिहार तस्करी के लिए गोवंश ले जा रहे थे। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट में मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई।
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कोर्ट ने आरोपी पवन पटेल, अमरू, ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए हत्या के प्रयास और गो तस्करी में पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों में जुगनू की मौत हो चुकी है।
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घटना मलवां थाना क्षेत्र के कैंची मोड़ की 23 जुलाई 2012 की है। तत्कालीन थानाध्यक्ष मुन्ना बाबू पशु तस्करी की सूचना पर कैंची मोड़ पहुंचे थे। तस्करों ने पुलिस पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया था। घटना में पुलिस की ओर से जहानाबाद थाने के दारागंज निवासी जुगनू, काजी टोला निवासी मुस्तकीम, मलवां थाने के मेवली निवासी पवन पटेल, जहानाबाद थाने के मियांटोला निवासी अमरू, ओम प्रकाश व दारागंज के शकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को 16 गोवंश बरामद हुए थे।
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तस्करों ने कबूला था कि वह मन्झुपुर गांव से बिहार तस्करी के लिए गोवंश ले जा रहे थे। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट में मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई।
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कोर्ट ने आरोपी पवन पटेल, अमरू, ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए हत्या के प्रयास और गो तस्करी में पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों में जुगनू की मौत हो चुकी है।