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विवाहिता की हत्या में अभिनेत्री की जमानत खारिज

Sat, 29 Jan 2022 12:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jan 2022 12:30 AM IST
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Film actress's bail application rejected in murder
फतेहपुर। विवाहिता की हत्या में आरोपी फिल्म अभिनेत्री की जमानत याचिका प्रभारी जिला जज ने खारिज कर दी। अभिनेत्री पर आरोप है कि उसने अपने निर्देशक प्रेमी के साथ मिलकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। मामला 25 दिसंबर 2021 का है।
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अधिवक्ता प्राचित्य पौरव ने बताया कि थरियांव थानाक्षेत्र के सुल्तानपुर खालसा गांव में सत्य प्रकाश रहते हैं। सत्य प्रकाश ने अपनी बहन योगमाया की शादी खागा कोतवाली क्षेत्र के गुलरियन गांव में इंद्रमोहन के साथ की थी। शादी 10 फरवरी 2015 को हुई थी। इंद्रमोहन भोजपुरी फिल्में बनाता था। महाराजगंज की नेहा वर्मा से इंद्रमोहन का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। नेहा उसकी फिल्मो में बतौर अभिनेत्री काम करती थी। प्यार बढ़ा तो दोनों ने मिलकर योगमाया को रास्ते से हटाने की भूमिका बनाई। तय रणनीति के तहत इंद्रमोहन, नेहा को लेकर अपने गांव आया। 25 दिसंबर 2021 की रात नेहा वर्मा ने हंसिया से योगमाया की गर्दन काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर योगमाया के पति इंद्रमोहन और उसकी प्रेमिका नेहा वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब इस मामले में शुक्रवार को प्रभारी जिला जज रविकांत द्वितीय की अदालत में नेहा वर्मा की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। अधिवक्ता प्राचित्य पौरव ने नृशंस हत्या का हवाला देते हुए जमानत के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए। प्रभारी जिला जज ने नेहा वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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