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Fatehpur News: बेटी की हत्या के आरोप से मुकरा पिता, दामाद को कोर्ट ने किया दोषमुक्त

Sun, 02 Aug 2026 12:28 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 02 Aug 2026 12:28 AM IST
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Father retracts accusation of daughter's murder; court acquits son-in-law.
फतेहपुर। बेटी की हत्या के आरोप से पिता मुकरने पर कोर्ट ने दामाद को दोषमुक्त करार दिया है। यह फैसला अपर जिला सत्र न्यायालय की न्यायाधीश चेतना चौहान की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया है।
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थरियांव थाना क्षेत्र के लतीफपुर गांव निवासी पृथ्वीपाल की पुत्री पिंकी की शादी गांव के ही रहने वाले रवींद्र कुमार उर्फ वीरेंद्र से हुई थी। शादी के बाद दोनों के दो बच्चे थे। 24 जुलाई 2015 को घर में ही पिंकी की जलकर मौत हो गई थी। मामले में पिंकी के पिता पृथ्वीपाल ने थरियांव थाने में रवींद्र कुमार के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पृथ्वीपाल ने आरोप लगाया था कि घटना के दिन पुत्री खेत जा रही थी। दामाद रवींद्र उस पर शक करता था। आरोप था कि खेत जाते समय रास्ते में रोककर पिंकी के साथ मारपीट की और बाद में घर में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी।
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पुलिस ने जांच के बाद रवींद्र कुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह पृथ्वीपाल बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि लोगों के बहकावे में आकर उन्होंने दामाद के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके अलावा करीब चार अन्य गवाहों ने भी रवींद्र के पक्ष में बयान दिए।

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने जिरह के दौरान रवींद्र से प्रताड़ित होकर पिंकी के आत्महत्या करने की बात रखी लेकिन गवाहों के बयान बदलने के बाद अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त आधार नहीं बचा। कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई के बाद रवींद्र कुमार को दोषमुक्त कर दिया।
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