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सवा दो लाख किसानों का नहीं बना किसान क्रेडिट कार्ड
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कृषि भवन में पीएम किसान सम्मान निधि की सूची देखते कृषि विभाग के कर्मचारी। संवाद
- फोटो : FATEHPUR
फतेहपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सरकार ने किसान सम्मान निधि पाने वाले हर लाभार्थी का केसीसी बनाने के लिए 23 महीना पहले आदेश दिया था।
उस पर शुरूआत में विभाग ने भागदौड़ करके किसानों के केसीसी बैंक से बनावाए भी लेकिन बाद में विभाग ढीला पड़ गया और किसानों ने भी आवेदन नहीं किए। अब हालात ये हैं कि योजना के तहत सवा दो लाख ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्होंने आज तक केसीसी नहीं बनवाया है।
जिले में 3.55 लाख किसान हैं, जिन्हें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने हर उस किसान का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का आदेश जारी किया, जो सम्मान निधि पा रहा है।
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उद्देश्य था कि सम्मान निधि वाले किसान को जरूरत पर तुरंत नगदी उपलब्ध हो सके। इन किसानों की 1.60 लाख रुपये सीमा तय की गई। चार फीसदी की दर से ब्याज निर्धारित किया गया।
साथ ही यह भी तय हुआ कि यदि किसान नियमित अपनी किस्त जमा करता है, तो उसे सिर्फ तीन फीसदी ही ब्याज देना होगा। जिस बैंक के खाते में सम्मान निधि पहुंच रही है, उसी बैंक को केसीसी बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
इस योजना को अमल में लाने के बाद किसानों में भी आस जगी फसल बुवाई से लेकर बीमारी आदि के समय उन्हें आसानी से कम ब्याज पर रुपया उपलब्ध हो सकेगा। साहूकारों के चक्कर नहीं लगाने और ऊंचे ब्याज दर पर उन्हें उधारी नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन बैंकों की लापरवाही के कारण यह योजना अमली जामा नहीं पहना सकी।
जिले में किसान सम्मान निधि लेने वाले 3.55 लाख किसानों में अभी तक 1.28 लाख के ही केसीसी बने हैं। दो लाख 23 हजार किसान ऐसे हैं, जिन्होंने या तो आवेदन नहीं किया या कम जोत वालों ने आवेदन किए, तो बैंक ने उनका केसीसी नहीं बनाया।
बैंक - केसीसी धारक - बिना केसीसी के पीएम किसान लाभार्थी
एक्सिस बैंक - 8 - 16
बीओबी - 44122 - 74778
इलाहाबाद बैंक -12656 - 27625
बीओआई - 3798 - 6321
बीयूपीजीबी - 38314 - 70569
केनरा बैंक - 2668 - 256
सेंट्रल बैंक - 771 - 113
एचडीएफसी - 273 - 125
आईसीआईसीआई - 295 - 103
आईडीबीआई - 405 - 223
इंडियन बैंक - 664 - 1104
इंडियन ओवरसीज - 434 - 503
इण्डसण्ड बैंक - 855 - 220
पंजाब एंड सिंध - 702 - 129
पीएनबी - 1397 - 1745
एसबीआई - 18807 - 35594
यूको - 335 - 611
यूनियन बैंक - 2402 - 3122
जमीन की नहीं है बाध्यता
पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों के लिए केसीसी में जमीन की बाध्यता नहीं है। कृषि योग्य जमीन के दस्तावेज में अगर किसान का नाम दर्ज है तो 1.60 लाख रुपये तक की केसीसी बिना दस्तावेज के बनाने का नियम है। जिनके पास दो-चार बिस्वा व एक बीघा से जमीन कम है, उनको बैंक की तरह से केसीसी नहीं बनाई जा रही है।
जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है, उनको 1.60 लाख रुपये की केसीसी बनाने का शासन से आदेश आया था। इसके बाद लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सभी बैंक शाखाओं को सूची भेजी गई थी।
शाखा प्रबंधकों से कैंप भी लगवाए गए थे, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं, जिनके पास कृषि योग्य जमीन बहुत ही कम है। उन्होंने बैंक में आवेदन नहीं किया। अब फिर से शाखा प्रबंधकों को पत्र लिख कर केसीसी बनवाने के लिए कहा जाएगा। - राममिलन सिंह परिहार, उप कृषि निदेशक
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उस पर शुरूआत में विभाग ने भागदौड़ करके किसानों के केसीसी बैंक से बनावाए भी लेकिन बाद में विभाग ढीला पड़ गया और किसानों ने भी आवेदन नहीं किए। अब हालात ये हैं कि योजना के तहत सवा दो लाख ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्होंने आज तक केसीसी नहीं बनवाया है।
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जिले में 3.55 लाख किसान हैं, जिन्हें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने हर उस किसान का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का आदेश जारी किया, जो सम्मान निधि पा रहा है।
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उद्देश्य था कि सम्मान निधि वाले किसान को जरूरत पर तुरंत नगदी उपलब्ध हो सके। इन किसानों की 1.60 लाख रुपये सीमा तय की गई। चार फीसदी की दर से ब्याज निर्धारित किया गया।
साथ ही यह भी तय हुआ कि यदि किसान नियमित अपनी किस्त जमा करता है, तो उसे सिर्फ तीन फीसदी ही ब्याज देना होगा। जिस बैंक के खाते में सम्मान निधि पहुंच रही है, उसी बैंक को केसीसी बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
इस योजना को अमल में लाने के बाद किसानों में भी आस जगी फसल बुवाई से लेकर बीमारी आदि के समय उन्हें आसानी से कम ब्याज पर रुपया उपलब्ध हो सकेगा। साहूकारों के चक्कर नहीं लगाने और ऊंचे ब्याज दर पर उन्हें उधारी नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन बैंकों की लापरवाही के कारण यह योजना अमली जामा नहीं पहना सकी।
जिले में किसान सम्मान निधि लेने वाले 3.55 लाख किसानों में अभी तक 1.28 लाख के ही केसीसी बने हैं। दो लाख 23 हजार किसान ऐसे हैं, जिन्होंने या तो आवेदन नहीं किया या कम जोत वालों ने आवेदन किए, तो बैंक ने उनका केसीसी नहीं बनाया।
बैंक - केसीसी धारक - बिना केसीसी के पीएम किसान लाभार्थी
एक्सिस बैंक - 8 - 16
बीओबी - 44122 - 74778
इलाहाबाद बैंक -12656 - 27625
बीओआई - 3798 - 6321
बीयूपीजीबी - 38314 - 70569
केनरा बैंक - 2668 - 256
सेंट्रल बैंक - 771 - 113
एचडीएफसी - 273 - 125
आईसीआईसीआई - 295 - 103
आईडीबीआई - 405 - 223
इंडियन बैंक - 664 - 1104
इंडियन ओवरसीज - 434 - 503
इण्डसण्ड बैंक - 855 - 220
पंजाब एंड सिंध - 702 - 129
पीएनबी - 1397 - 1745
एसबीआई - 18807 - 35594
यूको - 335 - 611
यूनियन बैंक - 2402 - 3122
जमीन की नहीं है बाध्यता
पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों के लिए केसीसी में जमीन की बाध्यता नहीं है। कृषि योग्य जमीन के दस्तावेज में अगर किसान का नाम दर्ज है तो 1.60 लाख रुपये तक की केसीसी बिना दस्तावेज के बनाने का नियम है। जिनके पास दो-चार बिस्वा व एक बीघा से जमीन कम है, उनको बैंक की तरह से केसीसी नहीं बनाई जा रही है।
जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है, उनको 1.60 लाख रुपये की केसीसी बनाने का शासन से आदेश आया था। इसके बाद लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सभी बैंक शाखाओं को सूची भेजी गई थी।
शाखा प्रबंधकों से कैंप भी लगवाए गए थे, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं, जिनके पास कृषि योग्य जमीन बहुत ही कम है। उन्होंने बैंक में आवेदन नहीं किया। अब फिर से शाखा प्रबंधकों को पत्र लिख कर केसीसी बनवाने के लिए कहा जाएगा। - राममिलन सिंह परिहार, उप कृषि निदेशक