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ट्रेनों में लूटपाट के आरोपी की गैंगस्टर में जमानत खारिज
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फतेहपुर। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गैंग के सदस्य की गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक अमरजीत भारती ने बताया कि शामली जिले के खानपुर कलां निवासी संजू गैंगस्टर के मामले में जेल में निरुद्घ है। उसकी जमानत याचिका डाली गई थी।
कोर्ट में आरोपी के अंतर राज्यीय विशाल गैंग का सक्रिय सदस्य होने और जेल से छूटने पर समाज में अशांति पैदा करने का तर्क रखा गया। जिसके आधार पर न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर ने संजू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
गैंग के सदस्यों ने 2020 में मलवां स्टेशन के पास ट्रेन में चोरी, लूटपाट की घटनाएं की थी। जीआरपी थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि 24 नवंबर 2021 को आरोपियों पर गैंगस्टर तामील कराया गया था।
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विशेष लोक अभियोजक अमरजीत भारती ने बताया कि शामली जिले के खानपुर कलां निवासी संजू गैंगस्टर के मामले में जेल में निरुद्घ है। उसकी जमानत याचिका डाली गई थी।
कोर्ट में आरोपी के अंतर राज्यीय विशाल गैंग का सक्रिय सदस्य होने और जेल से छूटने पर समाज में अशांति पैदा करने का तर्क रखा गया। जिसके आधार पर न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर ने संजू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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गैंग के सदस्यों ने 2020 में मलवां स्टेशन के पास ट्रेन में चोरी, लूटपाट की घटनाएं की थी। जीआरपी थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि 24 नवंबर 2021 को आरोपियों पर गैंगस्टर तामील कराया गया था।
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