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ट्रक चालक हत्याकांड के दो आरोपियों को उम्रकैद

Fri, 17 Dec 2021 12:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 12:30 AM IST
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fathepur news,Life imprisonment for two of truck driver murder case
फतेहपुर। ट्रक चालक हत्याकांड में दो दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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वारदात एक फरवरी 2015 की है। कानपुर नगर के ककवन थाना क्षेत्र के पुरुषा गांव निवासी संदीप उर्फ संतोष ट्रक चालक था। एल्युमिनियम का भाड़ा लेकर निकला था।
ट्रक चालक का शव हुसैनगंज थाना क्षेत्र के नंदकली देवी प्राथमिक विद्यालय मकनपुर के पास खड़े ट्रक से बरामद हुआ था। चालक की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने गांव के चौकीदार चंद्रभूषण की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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पुलिस ने जांच के दौरान वीरन यादव निवासी ठाकुरपुर थाना हथगाम, मोहन लाल लोधी, सूरजभान यादव, जयनारायण उर्फ जैना लोधी, सूरज लोधी निवासी भौनीपुर थाना असोथर को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की थी।
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मृतक संदीप का वीरन यादव सहायक था। भाड़ा समेत ट्रक लूटने की योजना के तहत वीरन ने चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर ट्रक लेकर असोथर के भौनापुर गांव रिश्ते में बहनोई सूरजभान यादव के घर पहुंचा था।

उसके बाद आरोपी ट्रक को गायब करने में असफल रहे। चालक संदीप से नगदी लूटी थी और गोली मारकर हत्या के बाद मकनपुर में ट्रक छोड़कर भाग निकले थे।
इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के बाद वीरन यादव और मोहन लाल को दोषी करार दिया। दोनों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले में सूरजभान यादव की सड़क हादसे में एक साल पहले मौत हो चुकी है। वहीं, जैना और सूरज को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया है।
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