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Fatehpur Crime: दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, 15 हजार अर्थदंड भी लगाया

Sun, 27 Nov 2022 07:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Sun, 27 Nov 2022 07:00 AM IST
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Fatehpur: Rape accused sentenced to 20 years imprisonment, 15 thousand fine
फतेहपुर जिले में अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म के मामले के आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया है। शनिवार को अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार उत्तम ने बताया कि जाफरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती 13 जुलाई 2019 को धान लगाकर खेत से लौट रही थी।
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रास्ते से गांव का पंकज उसे साथियों के सहयोग से कार में अगवा कर ले गया था। अपहरणकर्ताओं ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पंकज के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले में छह गवाह पेश हुए। पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मो. अहमद खान ने मामले की अंतिम सुनवाई की।
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