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पति को दस साल कैद, 15 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो फतेहपुर
Updated Tue, 07 Feb 2017 12:15 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : SELF
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दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोपी पति को अदालत ने सोमवार को 10 साल कैद और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह घटना आठ दिसंबर 2012 की है। हुसेनगंज थाना क्षेत्र के बीसापुर गांव निवासी मनोज कुमार ने अपनी बेटी सोनी की शादी इसी थानाक्षेत्र के मवई गांव निवासी अनिल सिंह के साथ की थी। कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन बाद में पति और उसके घर वालों ने विवाहिता को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। अधिवक्ता के मुताबिक अनिल दहेज में 50 हजार रुपये और एक बाइक की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर शादी के डेढ़ साल बाद ससुरालीजनों ने सोनी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी।
इलाज के दौरान जिला अस्पताल में सोनी की मौत हो गई। मृत्यु के पहले विवाहिता ने पति के खिलाफ बयान दिया था। सोनी के पिता मनोज कुमार की तहरीर पर पुलिस ने पति अनिल सिंह, सास शांती देवी, जेठानी सुशीला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो ऋचा जोशी ने मामले की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने मुल्जिम के खिलाफ पर्याप्त सबूत और दलीलें पेश की। इस पर कोर्ट ने पति को मुल्जिम मानते हुए दस वर्ष कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने विवेचना के दौरान सास और जेठानी का नाम बाहर कर दिया गया था।
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यह घटना आठ दिसंबर 2012 की है। हुसेनगंज थाना क्षेत्र के बीसापुर गांव निवासी मनोज कुमार ने अपनी बेटी सोनी की शादी इसी थानाक्षेत्र के मवई गांव निवासी अनिल सिंह के साथ की थी। कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन बाद में पति और उसके घर वालों ने विवाहिता को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। अधिवक्ता के मुताबिक अनिल दहेज में 50 हजार रुपये और एक बाइक की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर शादी के डेढ़ साल बाद ससुरालीजनों ने सोनी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी।
इलाज के दौरान जिला अस्पताल में सोनी की मौत हो गई। मृत्यु के पहले विवाहिता ने पति के खिलाफ बयान दिया था। सोनी के पिता मनोज कुमार की तहरीर पर पुलिस ने पति अनिल सिंह, सास शांती देवी, जेठानी सुशीला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो ऋचा जोशी ने मामले की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने मुल्जिम के खिलाफ पर्याप्त सबूत और दलीलें पेश की। इस पर कोर्ट ने पति को मुल्जिम मानते हुए दस वर्ष कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने विवेचना के दौरान सास और जेठानी का नाम बाहर कर दिया गया था।
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