हत्यारे पति समेत चार को उम्रकैद
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फतेहपुर। घर वालों के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति समेत चार लोगों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों मुल्जिमों के खिलाफ 25- 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना एक नवंबर 2002 को सदर कोतवाली क्षेत्र के मुचुआपुर गांव की है। बकेवर थाने के दिलावलपुर निवासी अनिल कुमार ने अपनी बहन मंजू की शादी मुचुआपुर के रहने वाले शिव नरेश के साथ घटना के छह वर्ष पहले की थी जिस समय मंजू ससुराल में थी। आरोप था कि तभी उसके पति शिव नरेश, सास कलावती, जेठ राम नरेश और जेठानी साधना उर्फ भुल्लन उसके पास आए और मारपीट शुरू कर दी। चारों ने मंजू को मारापीटा और गला दबाकर मार डाला था।
घटना के दौरान मंजू की नाबालिग बच्ची घर के एक कोने में खड़े घटना को देख रही थी। घटना के बाद मृतका मंजू के भाई अनिल कुमार ने पति, सास, जेठ और जेठानी के खिलाफ सदर कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान घटना 302/24 आईपीसी में ट्रायल हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो रिचा जोशी ने मामले की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुरील ने चारों हत्यारोपियों के खिलाफ दलीलें और सबूत पेश किए। अदालत ने चारों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।