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छोटे भाई की पत्नी से रेप में दस साल की सजा

Tue, 22 Jan 2019 12:55 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Jan 2019 12:55 AM IST
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छोटे भाई की पत्नी से रेप में दस साल की सजा
फतेहपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) में अपर जिला जज अच्छे लाल ने सोमवार को छोटे भाई की पत्नी से दुष्कर्म के मामले में जेठ को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। मामला चार फरवरी 2017 की रात का गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है।
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गांव में रहने वाली महिला का पति गांव से बाहर प्राइवेट नौकरी करता था। चार फरवरी 2017 की रात पीड़िता अपने कमरे में सोई हुई थी। इसी बीच उसका जेठ कमरे में घुस आया और तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट नहीं लिखी थी। इस पर उसने अदालत से गुहार लगाई। अदालत के
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आदेश पर चार मार्च 2017 को पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। यह प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) में विचाराधीन था। सुनवाई अपर जिला जज अच्छे लाल ने की। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम सिंह यादव ने अदालत के समक्ष छह गवाह पेश किए। एडीजे अच्छे लाल ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर बलात्कार के आरोपी जेठ को दस वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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छोटे भाई की पत्नी से दुष्कर्म में 10 साल की सजा
क्रासर---
- अदालत ने दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो


नाबालिग से दुष्कर्म में दो को बीस-बीस साल की सजा
क्रासर-----
चालीस-चालीस हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहपुर। अपर जिला जज मृदुला मिश्रा ने जानवर चराने गई नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बनाने के मामले में सोमवार को दो दोषियों को बीस-बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला चार साल से विचाराधीन था।
घटना 15 अगस्त 2014 को शाम चार बजे हथगाम थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। गांव की तेरह वर्ष की मासूम छोटे भाई के साथ एक स्कूल परिसर में जानवर चराने गई थी। थोड़ी देर में छोटा भाई घर लौट गया। इस दौरान वहां पीड़िता के ही गांव के तीस वर्ष के युवक पिंकू उर्फ दिनेश और फूलचंद पहले से मौजूद थे। छोटे भाई को घर जाते देख दोनों ने नाबालिग को दबोच लिया और स्कूल के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। थोड़ी देर में पीड़िता का छोटा भाई घर से लौटा तो शोर सुनकर स्कूल के अंदर पहुंचा। आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग गए थे। मामला अपर जिला जज मृदुला मिश्रा की अदालत में विचाराधीन था। इसकी पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने की। अदालत के समक्ष सात लोगों की गवाही हुई। एडीजे मृदुला मिश्रा ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी पिंकू उर्फ दिनेश और फूलचंद दोनों को बीस-बीस साल के सश्रम कारावास और चालीस-चालीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि से तीस हजार रुपये पीड़िता को देय होंगे। अदालत ने अर्थदंड का भुगतान न करने पर चार-चार साल का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। -------



मतदाता दिवस 25 को
फतेहपुर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी विभागों के कर्मचारियों और विभागाध्यक्षों को मतदान की शपथ लेनी होगी। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रहलाद सिंह ने दी। इसी क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह ने सभी विद्यालयों को एक दिन पूर्व मतदाता जागरुकता की प्रभात फेरी निकालने के निर्देश दिए हैं। डीआईओएस ने कहा है कि 25 जनवरी को सभी स्कूलों में मतदाता जागरुकता दिवस भी मनाया जाएगा, जिसमें विद्यालयों का पूरा स्टाफ मतदान की शपथ लेगा।
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