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भाई पर जाललेवा हमला करने को सजा
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फतेहपुर। पैसों के विवाद में सगे भाई पर जानलेवा के मामले में शनिवार को दोषी को अदालत ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला हुुसैनगंज थानाक्षेत्र के बेरागढ़ीवा गांव का है।
15 मार्च 2018 को आरोपी धीरज सिंह उर्फ कल्लू ने अपने भाई ईंदल से कुछ रुपयों की मांग की। भाई ने रुपये देने में असमर्थता जताई तो धीरज ने बांके से उस पर हमला कर दिया। इससे उसका पेट फट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने धीरज के पास के बांका भी बरामद किया।
घटना के बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सहायक शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने अपर जिला जज जुनैद मुजफ्फर की अदालत के समक्ष साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। अदालत ने धीरज उर्फ कल्लू को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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15 मार्च 2018 को आरोपी धीरज सिंह उर्फ कल्लू ने अपने भाई ईंदल से कुछ रुपयों की मांग की। भाई ने रुपये देने में असमर्थता जताई तो धीरज ने बांके से उस पर हमला कर दिया। इससे उसका पेट फट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने धीरज के पास के बांका भी बरामद किया।
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घटना के बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सहायक शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने अपर जिला जज जुनैद मुजफ्फर की अदालत के समक्ष साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। अदालत ने धीरज उर्फ कल्लू को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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