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हत्या में आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष समेत छह को उम्रकैद

Fri, 29 Jul 2022 12:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jul 2022 12:16 AM IST
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फतेहपुर। युवक की हत्या के मामले में गुरुवार को आरपीआई नेता समेत छह को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या के आरोपियों पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थरियांव थाने के देहुली गांव निवासी रामदयाल यादव छह मार्च 2015 को होली की सुबह नौ बजे सामान लेने गांव में ही उदय लोधी की दुकान गए थे। जमीन विवाद की रंजिश में गांव के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के किसान मोर्चा के अध्यक्ष रामदत्त मिश्रा, बाबूराम यादव, अरविंद, शिवपत, संतराम और जितेंद्र ने कुल्हाड़ी, फरसा और लाठी-डंडे से रामदयाल पर हमला किया। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र विपिन सिंह ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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अभियोजन पक्ष से डीजीसी सहदेव गुप्ता, एडीजीसी अनिल दुबे ने न्यायाधीश संतोष राय के समक्ष आरोपियों के खिलाफ तर्क रखे। डीजीसी ने बताया कि अभियोजन के तर्कों और साक्ष्यों की गवाही सुनने के बाद कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर 45-45 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड का 90 प्रतिशत परिवार को देने के आदेश दिए हैं।
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फतेहपुर। थरयिांव थाने के दिहुली गांव के रामदयाल यादव हत्या होली खेलने वाले दिन हुई थी। हत्याकांड के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। पूरे गांव में तनाव फैल गया था। मौके पर हंगामा भी हुआ था। हंगामे के बाद पुलिस ने किसी तरह हालातों पर काबू पाया था। दोनों पक्षों से राजनीतिक रंग भी देखने को मिला था।
हमलावर बाबूराम यादव पक्ष से रामदयाल की हाईवे पर स्थित एक जमीन की रंजिश चल रही थी। इसी खुन्न्स में बाबूराम पक्ष ने रामदयाल पर हमला किया था। इस दौरान आरपीआई नेता रामदत्त मिश्रा भाकियू नेता थे। गांव के एक पक्ष के लोगों ने रामदत्त मिश्रा ने उनकी जमीन से चक रोड निकालने का आरोप लगाया था। राम दयाल भी रसूखदार थे।
घटना के बाद रामदत्त मिश्रा ने साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया था। जांच के चलते काफी दिनों बाद रामदत्त की काफी दिनों बाद गिरफ्तारी हुई थी। मृतक परिवार की ओर से सपा के एक नेता भी मामले में पैरवी की थी।

थरियांव। कोर्ट से आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद मृतक का पिता रामविशाल फफक कर रो पड़ा। उसने बताया कि न्यायालय के फैसले पर उसे संतोष है। वह उम्र के अंतिम पड़ाव में है। उनकी उम्र 100 साल हो चुकी है। उनकी आंखों के सामने फैसला आया है। यही बहुत है। मृतक की पत्नी तुलसी देवी और दो बेटे विपिन यादव, पिंटू यादव हैं। विपिन यादव हाईवे किनारे होटल चलाता है। पिंटू बाबा के साथ खेती में हाथ बटाता है।
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