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Fatehpur News: कोर्ट ने परिजनों को 6.60 लाख रुपये बीमा मुआवजा देने का दिया आदेश

Wed, 19 Nov 2025 01:07 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Nov 2025 01:07 AM IST
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Court ordered to give insurance compensation of Rs 6.60 lakh to the family members
फतेहपुर। उपभोक्ता फोरम कोर्ट के न्यायाधीश रामनरेश मौर्या ने बीमा कंपनी को मृतक किसान के परिजनों को मुख्यमंत्री किसान बीमा योजना का लाभ देने का आदेश दिया है।
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गाजीपुर थानाक्षेत्र के रामपुर मजरे आसलपुर गांव निवासी निर्मला देवी ने कोर्ट में दाखिल वाद में बताया कि उसके पति बीरेंद्र की सड़क हादसे में सात अगस्त 2017 को मौत हो गई थी। पति कृषि कार्य करते थे। निर्मला ने मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत क्लेम किया था। बीमा कंपनी ने समय अवधि खत्म बताकर योजना का लाभ देने से इंकार कर दिया था। न्याय न मिलने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली।
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निर्मला ने दो मई 2020 में उपभोक्ता फोरम कोर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट में पांच साल तक वाद चला। कोर्ट ने बीमा कंपनी को दो माह के अंदर परिजनों को योजना के ब्याज समेत छह लाख 50 हजार और परिवाद व्यय के 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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