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अब सात दिन में भी घर जा सकेंगे कोरोना केस, शासनादेश के अनुसार हो रहा काम
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फतेहपुर में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को अब 7 दिनों में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पहले दस दिन में किया जाता था। इस संबंध में जिले में शासनादेश आ चुका है।
19 जून को शासनादेश जारी हुआ था जिसमें लक्ष्मण विहीन रोगियों को 10 दिनों में घर जाने का मौका देने की बात कही गई थी। मंगलवार को शासन की गाइड लाइन में क्वारंटाइन डिस्चार्ज पॉलिसी पर बदलाव किया गया।
सीएमओ डॉक्टर उमा कांत पांडेय ने बताया कि अगर किसी मरीज में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे मरीज को 7 दिन क्वारंटाइन रखने के बाद घर जाने दिया जा सकता है। हालांकि इस बारे में भी संबंधित व्यक्ति को लगातार स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहना पड़ेगा।
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19 जून को शासनादेश जारी हुआ था जिसमें लक्ष्मण विहीन रोगियों को 10 दिनों में घर जाने का मौका देने की बात कही गई थी। मंगलवार को शासन की गाइड लाइन में क्वारंटाइन डिस्चार्ज पॉलिसी पर बदलाव किया गया।
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सीएमओ डॉक्टर उमा कांत पांडेय ने बताया कि अगर किसी मरीज में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे मरीज को 7 दिन क्वारंटाइन रखने के बाद घर जाने दिया जा सकता है। हालांकि इस बारे में भी संबंधित व्यक्ति को लगातार स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहना पड़ेगा।
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