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Fatehpur News: दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 31 Oct 2026 12:49 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 12:49 AM IST
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Bail application of accused of rape and viral video rejected
फतेहपुर। युवती से दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का दबाव और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी औवेश रजा की जमानत अर्जी एफटीसी कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायाधीश अशोक कुमार-12 ने शुक्रवार को यह आदेश दिया।
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आरोप है कि राधानगर थाना क्षेत्र के अंदौली गांव निवासी औवेश ने छत पर सोते समय युवती से दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। युवती के निकाह और धर्म परिवर्तन से इन्कार पर आरोपी ने 19 जुलाई को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया।
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आरोपी के परिवार ने भी युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। सदर कोतवाली पुलिस ने 20 जुलाई को मदरियापुर के पास मुठभेड़ के बाद औवेश को गिरफ्तार किया था। सेशन कोर्ट से 30 जुलाई को उसकी जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी थी। आरोपी की मां की एफटीसी कोर्ट में दाखिल याचिका को भी शुक्रवार को खारिज कर दिया गया।
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एनडीपीएस में दोषी को 500 का अर्थदंड
एएसजे कोर्ट-3 ने एनडीपीएस एक्ट में कमल किशोर को दोषी करार दिया। जेल में बिताई अवधि की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। गाजीपुर पुलिस ने करसवां गांव के कमल किशोर पर 2016 में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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