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गोदाम से सिलेंडर उठाने पर होम डिलीवरी चार्ज नहीं दें

Wed, 18 Jun 2014 05:31 AM IST
Fatehpur
Fatehpur Updated Wed, 18 Jun 2014 05:31 AM IST
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फतेहपुर। डिलीवरी मैन द्वारा सिलेंडर की डिलीवरी के नाम पर वसूली से लोग परेशान हैं। उपभोक्ताओं से निर्धारित रेट से अधिक दाम वसूले जा रहे हैं। कई बार शिकायत के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गैस उपभोक्ता ध्यान दें कि यदि गैस सिलेंडर गोदाम या किसी डिलीवरी प्वाइंट से ले रहे हैं तो होम डिलीवरी चार्ज का दस रुपये काटकर भुगतान करें।
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जिले में फतेहपुर इंडेन गैस, ललिता इंडेन गैस, भारत गैस एजेंसी समेत 18 एजेंसियां है। सभी एजेंसियों में करीब 70 हजार कनेक्शनधारक रसोई गैस सिलेंडर लेते हैं। इन उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी के नाम पर इनकी जेब काटी जा रही है। सब्सिडी वाले एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 434 रुपए हैं लेकिन डिलीवरी मैन उपभोक्ताओं से प्रति सिलेंडर 450 से 460 रुपए तक वसूल रहे हैं।
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मुराइनटोला के धीरेंद्र सिंह कहना है कि पिछले हफ्ते रसोई गैस की डिलीवरी के दौरान डिलीवरी मैन ने उनसे बीस रुपए ज्यादा वसूले थे। यही अरबपुर के शिवम सिंह की भी शिकायत है। उनका कहना है कि डिलीवरी मैन ने उनसे तीस रुपए ज्यादा मांगे। जब उन्होंने 30 रुपये देने से मना कर दिया तो सिलेंडर देने से मना कर दिया।
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आलम यह है कि बुकिंग कराने के बाद महीनों बीत जाते हैं लेकिन गैस सिलेंडर नहीं मिल पाता। देवीगंज के रहने वाले मितेश श्रीवास्तव ने बताया कि बुकिंग कराने के बाद हफ्तों सिलेंडर नहीं आता है। यही हाल ललिता इंडेन गैस एजेंसी का है। शहर में पीएसी मैदान, हरिहरगंज, मुराइनटोला, शादीपुर में गोदाम बने हुए हैं। समय से होम डिलीवरी न होने से उपभोक्ताओं को गोदाम के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
‘गैस एजेंसियों के संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं से रसोई गैस सिलेंडर का अतिरिक्त शुल्क मांगने पर डिलीवरी मैन के खिलाफ कार्रवाई करें। यदि कोई उपभोक्ता शिकायत करता है तो डिलीवरी मैन पर कार्रवाई की जाएगी। होम डिलीवरी के दौरान अतिरिक्त शुल्क देने का कोई प्राविधान नहीं है।’
देवमणि मिश्रा, जिलापूर्ति अधिकारी
‘लिखित रूप से गैस सिलेंडर के डिलीवरी में अतिरिक्त वसूली की शिकायत मिलने पर डिलीवरी मैन से पैसा वापस कराया जा रहा है। साथ ही डिलीवरी मैन पर कार्रवाई भी की जाती है।’

बृजेंद्र बीर सिंह, प्रबंधक ललिता इंडेन गैस एजेंसी
यदि इंडेन के उपभोक्ता को गैस सिलेंडर डिलीवरी प्वाइंट पर दिया जाता है तो उससे होम डिलीवरी का चार्ज नहीं लिया जा सकता है। अगर होम डिलीवरी चार्ज लिया जाता है तो डीलर का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
इंडियन आयल कारपोरेशन
उपभोक्ता यहां कर सकते शिकायत -
उप जिलाधिकारी सदर- 9454417860
जिला पूर्ति अधिकारी- 9651400531
अमर उजाला से भी इस मोबाइल नंबर 9536901643 कर सकते हैं शिकायत
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