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एसओ हुसैनगंज हाईकोर्ट पहुंचे
Fatehpur
Updated Wed, 14 May 2014 05:30 AM IST
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फतेहपुर। सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एसओ हुसैनगंज मामले में हाइकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। एसओ ने अपने ऊपर लगाए आरोप तथ्यहीन होने का दावा किया है।
हुसैनगंज एसओ ज्ञानेंद्र सिंह और उनके हमराही सत्येन्द्र सिंह, धर्म सिंह व ग्रामीण जयकरन सिंह के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करके सीओ से आख्या मांगी है। मामले के आदेश को लेकर एसओ ज्ञानेंद्र सिंह हाइकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। एसओ ने बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए वादी रामपाल के आरोप गलत हैं। उसका विवाद हुआ था, जिस पर चालान किया गया था। मामले में जनता के बीच काम करने वाले किसी भी अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस सबंध में 1 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है। उन्होंने हाइकोर्ट से मामले में राहत की मांग के लिए याचिका दायर की है।
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हुसैनगंज एसओ ज्ञानेंद्र सिंह और उनके हमराही सत्येन्द्र सिंह, धर्म सिंह व ग्रामीण जयकरन सिंह के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करके सीओ से आख्या मांगी है। मामले के आदेश को लेकर एसओ ज्ञानेंद्र सिंह हाइकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। एसओ ने बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए वादी रामपाल के आरोप गलत हैं। उसका विवाद हुआ था, जिस पर चालान किया गया था। मामले में जनता के बीच काम करने वाले किसी भी अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस सबंध में 1 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है। उन्होंने हाइकोर्ट से मामले में राहत की मांग के लिए याचिका दायर की है।
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