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पीएम सिंचाई योजना में अनुदान बढ़ा
Updated Sun, 06 Aug 2017 12:00 AM IST
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पीएम सिंचाई योजना में बढ़ा अनुदान
फतेहपुर। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में सरकार ने अनुदान का अंश बढ़ा दिया है। अब लघु, सीमांत व सामान्य किसानों को पोर्टेवल स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई के पाइप खरीदने में 80 व 90 फीसदी की छूट मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को यूपी एग्रीकल्चर डाट कॉम पर पंजीकरण कराना होगा।
उद्यान विभाग ने सब्जी, मसाला व अन्य फसलों की सिंचाई में पानी के कम खर्चे के लिए यह योजना लागू की है। इसमें लघु एवं सीमांत किसानों को 90 फीसदी छूट मिलेगी। सामान्य किसानों को 80 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा।
जिला उद्यान अधिकारी एके श्रीवास्तव ने बताया कि पंजीकरण कराने में किसान को आधार कार्ड, भू-अभिलेख की खतौनी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर देना होगा। एक लाभार्थी को सात वर्ष में एक बार अनुदान का लाभ मिलेगा।
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- ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्रों में 90 फीसदी की छूट
अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहपुर। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में सरकार ने अनुदान का अंश बढ़ा दिया है। अब लघु, सीमांत व सामान्य किसानों को पोर्टेवल स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई के पाइप खरीदने में 80 व 90 फीसदी की छूट मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को यूपी एग्रीकल्चर डाट कॉम पर पंजीकरण कराना होगा।
उद्यान विभाग ने सब्जी, मसाला व अन्य फसलों की सिंचाई में पानी के कम खर्चे के लिए यह योजना लागू की है। इसमें लघु एवं सीमांत किसानों को 90 फीसदी छूट मिलेगी। सामान्य किसानों को 80 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा।
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जिला उद्यान अधिकारी एके श्रीवास्तव ने बताया कि पंजीकरण कराने में किसान को आधार कार्ड, भू-अभिलेख की खतौनी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर देना होगा। एक लाभार्थी को सात वर्ष में एक बार अनुदान का लाभ मिलेगा।
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- ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्रों में 90 फीसदी की छूट
अमर उजाला ब्यूरो