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Fatehpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 10 साल कैद व अर्थदंड

Sat, 19 Aug 2023 01:47 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Aug 2023 01:47 AM IST
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10 years imprisonment and fine for raping a minor
फतेहपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया पॉक्सो एक्ट कोर्ट प्रथम ने दोषी को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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कल्यानपुर थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी तीन जुलाई 2015 की शाम बरातशाला में लगे हैंडपंप से पानी लेने गई थी। वहां गूंजी गांव का सीताराम पासवान पहुंचा। उसने किशोरी संग दुष्कर्म किया। विरोध करने पर कपड़े फाड़ दिए थे। किशोरी किसी तरह बदहवास हालत में घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। परिजन किशोरी को लेकर पुलिस के पास पहुंचे। जांच का आश्वासन देकर पीड़िता को पुलिस ने टरका दिया था। मामले में कोर्ट के आदेश पर सीताराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि प्रकरण में कोर्ट के समक्ष छह गवाह प्रस्तुत हुए। कोर्ट में मुकदमे की शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने सीताराम को दोषी मानकर 10 साल कैद और 10 हजार अर्थदंड से दंडित किया हैै। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश किया है।
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