Farrukhabad: नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म में चाचा को आजीवन कारावास, एक लाख का जुर्माना भी ठोका
राजेपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के आरोपी चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही, कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है,जो न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। साथ ही, कोर्ट ने विवेचक व दरोगा के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को पत्र भेजा है।
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फर्रुखाबाद जिले में नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म में कोर्ट ने चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। कोर्ट ने विवेचक व दरोगा के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को पत्र भेजा है।
राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी ग्रामीण की 14 वर्षीय पुत्री 6 जुलाई 2022 को दूसरे घर में बने शौचालय में शौच करने के लिए गई थी। उसी दौरान परिवारिक चाचा मुकंदराम ने किशोरी को दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर भाई पहुंचा, तो चाचा मुकंदराम वहां से भाग गया।
पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर चाचा मुकुंदराम के खिलाफ छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट में पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। विवेचक ने आरोपी मुकंदराम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रेमचंद्र ने आरोपी चाचा मुकंदराम को गवाहों व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए।
विवेचक और दरोगा पर कार्रवाई के लिए भेजा पत्र
जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ने विवेचक दिनेश कुमार गौतम व दरोगा सुरेंद्र कुमार के लापवाही बरतने पर एसपी को पत्र भेजा है। इसमें दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है।