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दुर्घटना में दोषी को दो वर्ष की सजा

Wed, 09 Nov 2022 11:31 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Nov 2022 11:31 PM IST
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Two years' jail for the culprit in the road accident
फर्रुखाबाद। सड़क हादसे के मामले में दोषी को कोर्ट ने दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 12 वर्ष पहले बाइकों की भिंड़त में ग्रामीण की मौत हो गई थी।
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जनपद एटा थाना नयागांव के गांव खरसुरिया निवासी कृष्ण अवतार सिंह 15 मार्च 2020 को गांव के हरिओम के साथ पांचाल घाट पर गंगा स्नान करके बाइक से घर वापस जा रहे थे।
गांव के ही घनश्याम व लेखराज दूसरी बाइक से आगे चल रहे थे। मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव भूड़नगरिया व हमीरखेड़ा के बीच सराय अगहत की ओर से आ रही बाइक ने घनश्याम की बाइक में टक्कर मार दी।
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घनश्याम गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। कृष्ण अवतार सिंह ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचक ने जनपद मैनपुरी थाना भोगांव के गांव अलीपुर पट्टी निवासी गुड्डू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार ने दुर्घटना के मुकदमे में दोषी गुड्डू को दो वर्ष का कारावास व 1500 रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए।
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जुर्माना न देने पर दो माह का अतिरिक्त करावास भोगने का प्रावधान किया है।
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