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हत्या के मामले में दो को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला,फर्रुखाबाद
Updated Fri, 12 Feb 2016 12:03 AM IST
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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज बलजोर सिंह ने हत्या के मामले में दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 22-22 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
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मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव नगला वीरबल निवासी महावीर सिंह के पुत्र अवध पाल का गांव के टीकाराम से नेतागीरी को लेकर 24 जुलाई 2008 को विवाद हो गया था। इसी रंजिश में 26 जुलाई 2008 को अवधपाल को घेर कर गोली मार दी थी। इससे अवधपाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।
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घटना की रिपोर्ट अवधपाल के पिता महावीर सिंह ने गांव के आशाराम, टीकाराम तथा कोकरपुर निवासी अलवर के खिलाफ दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मलचंद्र कटियार ने दलीलें पेश कीं। न्यायाधीश ने आरोपी आशाराम और टीकाराम को हत्या और आर्म्स एक्ट के जुर्म में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी अलवर को संदेह का लाभ देकर मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया गया है।
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मादक पदार्थ में दो को दस साल की सजा
फर्रुखाबाद। अपर जिला जज आलोक पांडेय ने मादक पदार्थ रखने के मामले में दो को दस साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। तत्कालीन शमसाबाद थानाध्यक्ष डीके सिंह ने पुरानी नहर विभाग के डाक बंगला के निकट 3 जनवरी 2013 को शमसाबाद के गांव मुबारिकपुर निवासी प्रमोद और कायमगंज के शिवरईमठ निवासी रामवीर को पकड़ा था।
प्रमोद के पास से पुलिस ने सोने के 17 ग्राम जेवर, एक तमंचा, दो कारतूस और 750 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। आरोपी रामवीर से 710 ग्राम चांदी के जेवर, एक तमंचा, तीन कारतूस और 600 ग्राम नाइट्राजापाम पाउडर बरामद किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी छह साल की सजा
फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश्ा ने मादक पदार्थ मुकदमे के छह साल की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के जवाहर नगर सधवाड़ा निवासी रामजी बाथम को पुलिस ने 2005 में मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने सजा और जुर्माने से दंडित किया है।