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Farrukhabad News: गैंग लीडर सहित दो को पांच वर्ष की सजा
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फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मुकदमे में गैंग लीडर सहित दो लोगों को कोर्ट ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर पांच वर्ष की सजा सुनाई। पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया।
मोहम्मदाबाद कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल केवी सिंह ने गांव डूंगरपुर निवासी गैंग लीडर पिंटू उर्फ पवन कुमार, जाहरा उर्फ पंकज के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा 30 अप्रैल 2015 को दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि गैंग लीडर पिंटू व जाहरा ने 21 जनवरी 2015 को एक मकान में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। यह लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर धन अर्जित कर रहे हैं।
इनके खिलाफ लोग गवाही देने से भी घबराते हैं। विवेचक ने मुकदमे में दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राकेश कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर पिंटू उर्फ पवन कुमार व जाहरा उर्फ पंकज को दोषी करार देकर पांच वर्ष की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल केवी सिंह ने गांव डूंगरपुर निवासी गैंग लीडर पिंटू उर्फ पवन कुमार, जाहरा उर्फ पंकज के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा 30 अप्रैल 2015 को दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि गैंग लीडर पिंटू व जाहरा ने 21 जनवरी 2015 को एक मकान में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। यह लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर धन अर्जित कर रहे हैं।
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इनके खिलाफ लोग गवाही देने से भी घबराते हैं। विवेचक ने मुकदमे में दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राकेश कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर पिंटू उर्फ पवन कुमार व जाहरा उर्फ पंकज को दोषी करार देकर पांच वर्ष की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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