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रात 10 से सुबह पांच बजे तक आवाजाही पर रोक

Fri, 03 Jul 2020 12:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2020 12:06 AM IST
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Traffic stopped from 10 am to 5 am
कलक्ट्रेट सभागार में बैठक में मौजूद डीएम, एसपी व अन्य। संवाद - फोटो : FARRUKHABAD
फर्रुखाबाद। कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन न करने वालों को रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजने का आदेश
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जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने दिए हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों को अस्थायी जेल भेजा जाएगा। जिले में इन अस्थायी जेलों को बनाने के निर्देश भी दिए। साथ ही अब से फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद में दुकानें एक तरफ ही खुलेंगी।
जिलाधिकारी ने आनलॉक-2 के जारी गाइड लाइन बताते हुए कहा कि 31 जुलाई तक सभी स्कूल-कालेज बंद रहेंगे। 15 जुलाई से ट्रेनिंग सेंटर खोलने पर विचार किया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शादी समारोह में 50 व अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। कंटेनमेंट जोन के संबंध में उन्होंने कहा कि एक ही घर में दो संक्रमित मरीज मिलने पर 250 मीटर, जबकि मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव दो मरीज मिलने पर 500 एरिया सील किया जाएगा।
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जिलाधिकारी ने कहा कि फतेहगढ़ मुख्य मार्ग पर दोनों ओर दुकानें खुलने के दौरान सहयोग न मिलने से सोशल डिस्टेंसिंग फेल हो रही है। इससे फतेहगढ़ व शहर में मुख्य मार्ग से लेकर गलियों में स्थित बाजार की दुकानें पूर्व की भांति सड़क के एक ओर की खोली जाएंगी। हेयर कटिंग की दुकानों को छोड़कर रविवार को पूरा बाजार बंद रहेगा। मंगलवार को हेयर कटिंग की दुकानें बंद रहेंगी।
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65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विशेष आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 42 कंटेनमेंट जोन बने हैं। वहीं 1100 कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने के लिए जिले में एल-1 अस्पताल की व्यवस्था है। संक्रमित गर्भवती, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे व गंभीर मरीजों को एल-2 अस्पताल रेफर किया जाता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग फेल करने वालों के लिए अस्थाई जेल बनाई जाएगी।
जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 180 पहुंच गया है। इसके बावजूद कंटेनमेंट जोन में प्रशासन की शिथिलता के चलते आवागमन जारी है। वहीं एरिया सील करने में भी सत्ता की हनक आड़े आ रही है। इस सवाल के जवाब में जिलाधिकारी ने कंटेनमेंट जोन में शिथिलता की बात स्वीकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम व शहर में सिटी मजिस्ट्रेट को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। कहा कि संक्रमित मरीज की जांच रिपोर्ट आने के तुरंत बाद कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजा जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 600 सर्विलांस टीम बनाई गई हैं। ग्राम पंचायतों में आशा, आंगनबाड़ी व लेखपाल की टीम पांच जुलाई से 15 जुलाई तक घर-घर दस्तक देकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। खांसी-बुखार वाले मरीजों की चिह्नित पर स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट देगी।

कोरोना महामारी के साथ बुखार-खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं। इसके क्लीनिकों पर मरीजों की भीड़ होने से सोशल डिस्टेंसिंग फेल है। इस पर जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य को निरीक्षण कर भीड़ मिलने पर संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन लगातार किया जाएगा। भोलेपुर में ओवरब्रिज निर्माण के दौरान उखड़ी सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। एसपी डा.अनिल मिश्रा, सीडीओ डा.राजेंद्र पैंसिया, एसडीएम सदर अनिल कुमार, अतिरिक्त एसडीएम सुनील कुमार यादव आदि मौजूद रहे।
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