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Farrukhabad News: किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को तीन वर्ष की सजा

Sun, 08 Sep 2024 12:56 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Sep 2024 12:56 AM IST
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Three years imprisonment for molesting a teenage girl
फर्रुखाबाद। किशोरी से छेड़छाड़ में पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए है।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने गांव के राहुल सिंह व लाल सिंह के खिलाफ 18 अक्तूबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि 16 अक्तूबर 2015 को 14 वर्ष की पुत्री घर के बाहर खड़ी थी। उसी दौरान इन लोगों ने पुत्री से छेड़छाढ़ की, शोर सुनकर बड़ी पुत्री वहां पहुंची। उसके ललकारने पर यह लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आरोपी राहुल सिंह की फाइल पृथक कर दी गई। शनिवार को न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी लाल सिंह को दोषी करार देकर तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोषी को 25 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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