फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Couple's bail plea under Gangster Act rejected.

Farrukhabad News: गैंगस्टर एक्ट में दंपती की जमानत खारिज

Sat, 03 Oct 2026 01:04 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Couple's bail plea under Gangster Act rejected.
फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उन्होंने जनपद चंदौली के रामकरन और उसकी पत्नी माया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह मामला महिलाओं के अपहरण और मानव दुर्व्यापार के आरोपों से जुड़ा है।
विज्ञापन

अदालत ने कहा कि अभियोजन के विरोध के कारण जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। तत्कालीन थानाध्यक्ष ललित कुमार ने माया और रामकरन सहित आठ लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरोह महिलाओं को झांसा देकर नशीला पदार्थ पिलाता था। इसके बाद उनका अपहरण कर बंधक बनाता था। गिरोह के सदस्य मारपीट, जान से मारने की धमकी और मानव दुर्व्यापार जैसे अपराध करते थे। बचाव पक्ष ने दोनों को निर्दोष बताते हुए गलत फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दलील दी कि दोनों 23 मई से जिला जेल फतेहगढ़ में बंद हैं।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट ने दोनों को गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया। अदालत ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर ऐसा कोई आधार नहीं मिला। जिससे यह विश्वास हो कि अभियुक्त दोषी नहीं हैं या जमानत पर अपराध नहीं करेंगे। इसके बाद अदालत ने माया और रामकरन की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed