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Farrukhabad News: छेड़छाड़ व एससी/एसटी एक्ट में तीन को चार वर्ष का कारावास

Wed, 27 May 2026 12:50 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2026 12:50 AM IST
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Three sentenced to four years' imprisonment under the SC/ST Act and molestation charges.
फर्रुखाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने वर्ष 2017 के छेड़छाड़ एवं एससी-एसटी एक्ट मामले के तीन दोषियों चार वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर 3 महीने के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया।
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कोतवाली कायमगंज के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत कर बताया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 5 अप्रैल 2017 को साइकिल से समोसे लेने गई थी। गांव के ही फैसल ने उसका साइकिल से पीछा किया और पुत्री की साइकिल छुपा दी विरोध करने पर उसने अपने साथी माजिद उर्फ सामिर और लला उर्फ लंगड़ा उर्फ अब्दुल रहमान को बुला लिया। तीनों आरोपी किशोरी को बाग की ओर खींच ले गए और अश्लील हरकतें करने लगे। शोर मचाने पर एक व्यक्ति को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर तीनों आरोपियों को 23 मई को दोषी ठहराया था।
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