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Farrukhabad News: युवक की हत्या में प्रेमिका के माता-पिता सहित तीन दोषी करार
Thu, 27 Nov 2025 12:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Thu, 27 Nov 2025 12:48 AM IST
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फर्रुखाबाद। युवक की हत्या के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश तृतीय शैलेंद्र सचान ने सुनवाई पूरी कर ली। सुनवाई के बाद प्रेमिका के माता-पिता सहित तीन को दोषी करार दिया गया। सजा सुनाए जाने के लिए कोर्ट ने 27 नवंबर की तारीख तय की है।
कोतवाली फतेहगढ़ के गांव सरह निवासी कन्हैयालाल अवस्थी ने प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें कहा कि उनका मझला पुत्र अंकित अवस्थी नोएडा में नौकरी करता था। छह नवंबर 2021 को वह भाईदूज पर घर आया था। सात नवंबर को वह नोएडा जाने के लिए घर से निकला। पांचाल घाट पर टेंपो से उतरकर प्रेमिका के आवास पर गया।
फोन से बात करने पर उसने बताया था कि भगुआ नगला में परिचित के घर पर है। उसके साथ गए युवक फर्रुखाबाद की ओर चले गए। एक घंटे बाद फोन मिलाया तो पुत्र अंकित का मोबाइल फोन बंद मिला। आठ नवंबर को गांव के युवकों से जानकारी करने पर पता चला कि अंकित नोएडा नहीं पहुंचा। युवकों से एक युवती के पिता का फोन नंबर लेकर कॉल की तो फोन युवती की मां ने उठाया। पुत्र अंकित के बारे में जानकारी करने पर वह इधर-उधर की बात करने लगी।
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मामले में पुत्र को खोजते हुए वह लोग युवती के मकान पर पहुंचे तो वहां पर ताला लगा था। बगल के मकान की दीवार में बने छेद से झांककर देखा तो वहां पर काफी दूर तक ताजी मिट्टी खुदी पड़ी थी। इसके बाद कन्हैया लाल ने युवती के पिता, मां और उसके भाई पर अंकित की हत्या करने का आरोप लगाया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौके पर पड़ताल की। वहां जमीन में दबा अंकित का शव बंद मकान से निकलवाया गया।
विवेचना में युवती के पिता के दोस्त का नाम भी प्रकाश में आया। पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। एडीजे तृतीय व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर युवती के पिता, मां और उनके दोस्त को दोषी करार दिया।
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कोतवाली फतेहगढ़ के गांव सरह निवासी कन्हैयालाल अवस्थी ने प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें कहा कि उनका मझला पुत्र अंकित अवस्थी नोएडा में नौकरी करता था। छह नवंबर 2021 को वह भाईदूज पर घर आया था। सात नवंबर को वह नोएडा जाने के लिए घर से निकला। पांचाल घाट पर टेंपो से उतरकर प्रेमिका के आवास पर गया।
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फोन से बात करने पर उसने बताया था कि भगुआ नगला में परिचित के घर पर है। उसके साथ गए युवक फर्रुखाबाद की ओर चले गए। एक घंटे बाद फोन मिलाया तो पुत्र अंकित का मोबाइल फोन बंद मिला। आठ नवंबर को गांव के युवकों से जानकारी करने पर पता चला कि अंकित नोएडा नहीं पहुंचा। युवकों से एक युवती के पिता का फोन नंबर लेकर कॉल की तो फोन युवती की मां ने उठाया। पुत्र अंकित के बारे में जानकारी करने पर वह इधर-उधर की बात करने लगी।
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मामले में पुत्र को खोजते हुए वह लोग युवती के मकान पर पहुंचे तो वहां पर ताला लगा था। बगल के मकान की दीवार में बने छेद से झांककर देखा तो वहां पर काफी दूर तक ताजी मिट्टी खुदी पड़ी थी। इसके बाद कन्हैया लाल ने युवती के पिता, मां और उसके भाई पर अंकित की हत्या करने का आरोप लगाया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौके पर पड़ताल की। वहां जमीन में दबा अंकित का शव बंद मकान से निकलवाया गया।
विवेचना में युवती के पिता के दोस्त का नाम भी प्रकाश में आया। पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। एडीजे तृतीय व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर युवती के पिता, मां और उनके दोस्त को दोषी करार दिया।