फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Three people, including husband, found guilty in dowry death case

Farrukhabad News: दहेज हत्या के मामले में पति सहित तीन पर दोष सिद्ध

Thu, 14 May 2026 12:40 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 14 May 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Three people, including husband, found guilty in dowry death case
फर्रुखाबाद। दहेज हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश संजय कुमार ने आरोपी पति समेत तीन दोषियों को जेल भेजने का आदेश दिया। मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख तय की गई है।
विज्ञापन

जनपद कन्नौज के गांव भवानीपुर निवासी कश्मीर सिंह ने थाना नवाबगंज में 13 जुलाई 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी बहन मुन्नी देवी की शादी 21 जून 2022 को थाना नवाबगंज के गांव सोना जानकीपुर निवासी सुमित कुमार के साथ हुई थी। शादी में सामर्थ्य अनुसार खर्च करने के बावजूद ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं हुए। पति सुमित कुमार, जेठ अमित कुमार, ससुर हंसराम और सास रामकली दहेज में बाइक और अंगूठी की मांग को लेकर बहन को प्रताड़ित करने लगे।
विज्ञापन

12 जुलाई 2023 की शाम आरोपियों ने मारपीट कर बहन की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया। गांव वालों की सूचना पर जब वह बहन की ससुराल पहुंचे तो ससुरालीजन मौके से भाग गए। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी पति सुमित कुमार, ससुर हंसराम और सास रामकली को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed