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Farrukhabad News: 17 साल पुराने हत्याकांड में फुरकान समेत तीन दोषी
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फर्रुखाबाद। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के भीकमपुरा हाता मझले खां में वर्ष 2009 में हुए जानलेवा हमले और हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-01 अभिनितम उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को फुरकान व उसके दो पुत्रों फरहान और इमरान को दोषी करार दिया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
मोहल्ला भीकमपुरा हाता मझले खां निवासी आफताब ने 13 अप्रैल 2009 को पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि फुरकान खान उर्फ अच्छे और उसके परिवार के लोग उसके भाई से रंजिश रखते थे। घटना वाले दिन सुबह करीब 11:30 बजे फुरकान, उसके पुत्र इमरान व फरहान और पुत्री सनोवर हथियार लेकर भाई आफताब के घर के सामने गाली-गलौज कर रहे थे।
भाई आफताब के बेटे शाहनवाज खान उर्फ सानू और महताब तथा उनके ममेरे भाई नसीम उर्फ पप्पू व वसीम ने आरोपियों को गाली देने से मना किया। फुरकान और उसके पुत्रों ने चाकू से शाहनवाज पर हमला कर दिया, जबकि सनोवर पर लोहे की सरिया से हमला करने का आरोप लगाया गया। शाहनवाज को बचाने पहुंचे भाई महताब, नसीम और वसीम पर भी हमला किया गया। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
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सभी घायलों को लोहिया अस्पताल ले जाया गया। वहां शाहनवाज खान उर्फ सानू की मौत हो गई। पुलिस ने फुरकान, फरहान और इमरान के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। इमरान के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत अलग मुकदमा भी चला।
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मोहल्ला भीकमपुरा हाता मझले खां निवासी आफताब ने 13 अप्रैल 2009 को पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि फुरकान खान उर्फ अच्छे और उसके परिवार के लोग उसके भाई से रंजिश रखते थे। घटना वाले दिन सुबह करीब 11:30 बजे फुरकान, उसके पुत्र इमरान व फरहान और पुत्री सनोवर हथियार लेकर भाई आफताब के घर के सामने गाली-गलौज कर रहे थे।
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भाई आफताब के बेटे शाहनवाज खान उर्फ सानू और महताब तथा उनके ममेरे भाई नसीम उर्फ पप्पू व वसीम ने आरोपियों को गाली देने से मना किया। फुरकान और उसके पुत्रों ने चाकू से शाहनवाज पर हमला कर दिया, जबकि सनोवर पर लोहे की सरिया से हमला करने का आरोप लगाया गया। शाहनवाज को बचाने पहुंचे भाई महताब, नसीम और वसीम पर भी हमला किया गया। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
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सभी घायलों को लोहिया अस्पताल ले जाया गया। वहां शाहनवाज खान उर्फ सानू की मौत हो गई। पुलिस ने फुरकान, फरहान और इमरान के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। इमरान के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत अलग मुकदमा भी चला।