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Farrukhabad News: पत्नी का चेहरा कुचलकर हत्या करने वाला पति दोषी करार

Sat, 12 Sep 2026 12:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:08 AM IST
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Husband convicted of murdering wife by crushing her face.
फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला बनखड़िया में पत्नी की चक्की के पाट से चेहरा कुचलकर हत्या करने के मामले में अदालत ने पति जितेंद्र कुमार को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है।
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जनपद हरदोई के थाना सांडी क्षेत्र के गांव हसनापुर निवासी सुशील कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि बहन पूनम उर्फ आकांक्षा की शादी वर्ष 2010 में बनखड़िया निवासी जितेंद्र कुमार से की थी। 21 मार्च 2021 की रात बहन पूनम अपने बच्चों अनन्या और वंश के साथ घर में सो रही थी। शराब के नशे में पहुंचे जितेंद्र ने चक्की के पाट से बहन के चेहरे पर लगातार वार कर दिए। इससे पूनम की मौके पर ही मौत हो गई।
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पूनम की मां रामश्री ने अदालत में पति जितेंद्र पर हत्या का आरोप लगाया। उसने बताया कि बेटी और दामाद के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना की रात शोर सुनकर वह कमरे की ओर गई तो जितेंद्र को पत्थर से पूनम के चेहरे पर वार करते देखा। हालांकि बेटी अनन्या ने अभियोजन के कथानक का पूरी तरह समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। जिरह के दौरान उसने बताया कि हत्या के बाद मां के शव के पास खून लगा चक्की का भारी पाट पड़ा था। घर का मुख्य दरवाजा और छत का गेट बंद था तथा किसी सामान की चोरी भी नहीं हुई थी।
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अभियोजन ने पुलिसकर्मियों, चिकित्सक और अन्य गवाहों के बयान कराए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से बरामद रक्तरंजित पत्थर और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को भी अदालत के समक्ष रखा गया। अदालत ने जितेंद्र कुमार को हत्यारा करार दिया।
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