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Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या के प्रयास में तीन भाइयों को तीन साल की सजा

Thu, 16 Oct 2025 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Thu, 16 Oct 2025 12:13 AM IST
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Three brothers sentenced to three years in prison for attempted culpable homicide
फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या के प्रयास में तीन भाइयों कौशलेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह व देवेंद्र सिंह को जिला जज नीरज कुमार ने दोषी ठहराया। प्रत्येक दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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अदालत ने तीनों के बंधपत्र पर जमानत मंजूर कर ली। थाना राजेपुर के गांव रामपुर जोगराजपुर निवासी उपेंद्र सिंह ने गांव के ही पिता-पुत्र सहित चार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 12 अक्तूबर 2014 को दोपहर करीब 2 बजे भाई गोविंद सिंह गांव के बाहर खेतों पर जानवर चरा रहा था। वहीं पर कौशलेंद्र सिंह के साथ कौड़ियां खेलने लगा। इसी दौरान दोनों में विवाद हो गया।
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विवाद के बाद कौशलेंद्र ने अपने पिता श्यामवीर सिंह, भाई देवेंद्र सिंह और शैलेन्द्र सिंह को मौके पर बुला लिया। सभी ने लाठी-डंडों से गोविंद सिंह को पीट दिया। घटनास्थल गांव के करीब ही है। शोर सुनकर धर्मेंद्र सिंह, समरपाल और रमेश सहित अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और गोविंद को बचाया। पिटाई से गोविंद के सिर में फ्रैक्चर हो गया। शरीर के कई हिस्सों पर चोटें भी आईं।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर कौशलेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह व देवेंद्र सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज नीरज कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी।

गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तीनों भाइयों को गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दोषी ठहराया। प्रत्येक को तीन साल की सजा सुनाई। प्रत्येक पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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