फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Three accused found guilty in shopkeeper's kidnapping

Farrukhabad News: दुकानदार के अपहरण में तीन आरोपी दोषी करार

Sat, 30 Mar 2024 12:05 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Mar 2024 12:05 AM IST
विज्ञापन
Three accused found guilty in shopkeeper's kidnapping
फर्रुखाबाद। 26 वर्ष पहले मिठाई दुकानदार का अपहरण कर फिरौती लेकर छोड़ने के मामले में गवाह व साक्ष्य के आधार पर जिला जज विनय कुमार ने तीन आरोपियों को दोषी करार किया है। सजा सुनाने के लिए 30 मार्च की तिथि नियत की है। दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। पांच आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
विज्ञापन

अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव करनपुर दत्त निवासी रामदयाल ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि पुत्र रामऔतार उर्फ कल्लू रामनगरिया मेले में मिठाई की दुकान लगाए था। 20 जनवरी 1998 की रात को 11 बदमाश दुकान के सामने से गुजरे और पुत्र रामऔतार उर्फ कल्लू से रास्ता पूछा। इसके बाद दुकान में रखी नकदी लूट ली। पुत्र का अपहरण कर ले गए। 21 जनवरी को पड़ोसी दुकानदारों ने जानकारी दी। काफी दिनों बाद बदमाशों को 85 हजार रुपये की फिरौती देकर पुत्र रामऔतार को छुड़वाया।
विज्ञापन

विवेचक ने रामपाल, नरवीर, रामप्रकाश, देशराज, मनोहर, सोनपाल, भूरा, रामप्रताप, भूरा पुत्र फूलन, शम्भू, राकेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान रामपाल, नरवीर, रामप्रकाश, देशराज, मनोहर की मौत हो गई। कोर्ट ने राकेश की फाइल अलग कर दी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला जज तृतीय विनय कुमार ने साक्ष्य व गवाह के आधार पर आरोपी सोनपाल, रामप्रताप, भूरा को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 30 मार्च की तिथि नियत की। साक्ष्य के अभाव में भूरा पुत्र गंगाराम, शम्भू को दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सुदेश गंगवार व श्रवण कुमार ने दलीलें दीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed