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Farrukhabad News: दुकानदार के अपहरण में तीन आरोपी दोषी करार
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फर्रुखाबाद। 26 वर्ष पहले मिठाई दुकानदार का अपहरण कर फिरौती लेकर छोड़ने के मामले में गवाह व साक्ष्य के आधार पर जिला जज विनय कुमार ने तीन आरोपियों को दोषी करार किया है। सजा सुनाने के लिए 30 मार्च की तिथि नियत की है। दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। पांच आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव करनपुर दत्त निवासी रामदयाल ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि पुत्र रामऔतार उर्फ कल्लू रामनगरिया मेले में मिठाई की दुकान लगाए था। 20 जनवरी 1998 की रात को 11 बदमाश दुकान के सामने से गुजरे और पुत्र रामऔतार उर्फ कल्लू से रास्ता पूछा। इसके बाद दुकान में रखी नकदी लूट ली। पुत्र का अपहरण कर ले गए। 21 जनवरी को पड़ोसी दुकानदारों ने जानकारी दी। काफी दिनों बाद बदमाशों को 85 हजार रुपये की फिरौती देकर पुत्र रामऔतार को छुड़वाया।
विवेचक ने रामपाल, नरवीर, रामप्रकाश, देशराज, मनोहर, सोनपाल, भूरा, रामप्रताप, भूरा पुत्र फूलन, शम्भू, राकेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान रामपाल, नरवीर, रामप्रकाश, देशराज, मनोहर की मौत हो गई। कोर्ट ने राकेश की फाइल अलग कर दी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला जज तृतीय विनय कुमार ने साक्ष्य व गवाह के आधार पर आरोपी सोनपाल, रामप्रताप, भूरा को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 30 मार्च की तिथि नियत की। साक्ष्य के अभाव में भूरा पुत्र गंगाराम, शम्भू को दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सुदेश गंगवार व श्रवण कुमार ने दलीलें दीं।
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अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव करनपुर दत्त निवासी रामदयाल ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि पुत्र रामऔतार उर्फ कल्लू रामनगरिया मेले में मिठाई की दुकान लगाए था। 20 जनवरी 1998 की रात को 11 बदमाश दुकान के सामने से गुजरे और पुत्र रामऔतार उर्फ कल्लू से रास्ता पूछा। इसके बाद दुकान में रखी नकदी लूट ली। पुत्र का अपहरण कर ले गए। 21 जनवरी को पड़ोसी दुकानदारों ने जानकारी दी। काफी दिनों बाद बदमाशों को 85 हजार रुपये की फिरौती देकर पुत्र रामऔतार को छुड़वाया।
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विवेचक ने रामपाल, नरवीर, रामप्रकाश, देशराज, मनोहर, सोनपाल, भूरा, रामप्रताप, भूरा पुत्र फूलन, शम्भू, राकेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान रामपाल, नरवीर, रामप्रकाश, देशराज, मनोहर की मौत हो गई। कोर्ट ने राकेश की फाइल अलग कर दी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला जज तृतीय विनय कुमार ने साक्ष्य व गवाह के आधार पर आरोपी सोनपाल, रामप्रताप, भूरा को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 30 मार्च की तिथि नियत की। साक्ष्य के अभाव में भूरा पुत्र गंगाराम, शम्भू को दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सुदेश गंगवार व श्रवण कुमार ने दलीलें दीं।
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