फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   The 11 accused in the culpable homicide of 10-year sentence

गैर इरादतन हत्या में 11 अभियुक्तों को 10 साल की सजा

Wed, 01 Jun 2016 12:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद Updated Wed, 01 Jun 2016 12:18 AM IST
विज्ञापन
The 11 accused in the culpable homicide of 10-year sentence
highcourt
विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश शिव सिंह यादव ने गैर इरादतन हत्या के जवाबी मुकदमे में 11 आरोपियों को दोषी पाकर दस- दस साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव जिठौली निवासी दृगपाल की गांव के विजय कुमार से मुकदमेबाजी की रंजिश चल रही थी।

6 मार्च 2004 को दृगपाल का पुत्र राजेश, कल्लू और गांव के ही नौरंग के पुत्र कल्लू खेत पर गए थे। वहां पर विजय कुमार के समर्थकों से राजेश का विवाद होने पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में विजय का भाई अवधेश गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको लेकर राजेश को दूसरे पक्ष के लोगों ने ट्रैक्टर से कुचल दिया।

दोनों पक्षों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान घायल दृगपाल के पुत्र राजेश और विजय कुमार के भाई अवधेश की मौत हो गई।
विज्ञापन

 इस घटना में दृगपाल की पत्नी बिट्टा देवी ने गांव जिठौली निवासी अनगपाल सिंह, नन्हकू, गज्जू, श्रीपाल, शिवरतन सिंह, बलवीर सिंह, हरदोई के थाना हरपालपुर के मुर्चा निवासी पकौड़ी और विजय कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं दूसरी ओर से विजय कुमार ने गांव जिठौली निवासी दृगपाल, इनके पुत्र कल्लू और नौरंग के पुत्र कल्लू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गजाला तबस्सुम ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने दोनों जवाबी मुकदमों के आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया।


आरोपी विजय कुमार, अनगपाल, नन्हकू, गज्जू, श्रीपाल, शिव रतन सिंह, बलवीर व पकौड़ी को धारा 147 आईपीसी में एक-एक साल की सजा और एक-एक  हजार रुपये जुर्माना किया। धारा 148 आईपीसी में दो-दो साल की सजा और 1500-1500 रुपये जुर्माना किया। धारा 304/149 आईपीसी में 10-10 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया। व


हीं दूसरे पक्ष के आरोपी दृगपाल सिंह, कल्लू और नौरंग के पुत्र कल्लू को धारा 304 आईपीसी में 10-10 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया गया है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed